पिता की हत्या करने वाला पुत्र को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी
पिता की हत्या करने वाला पुत्र को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी
पिता की हत्या करने वाला पुत्र को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी
लखीसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शुभनंदन झा के न्यायालय द्वारा शुक्रवार को पिता की हत्या मामले में पुत्र को दोषी करार करते हुए आजीवन सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनायी गयी है. साथ ही दस हजार अर्थदंड का आदेश दिया गया. मामले में मृतक की पत्नी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया गया था. न्यायालय में पारित आदेश की जानकारी साझा करते हुए अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा ने बताया कि लखीसराय जिला के तेतरहाट थाना कांड संख्या 149/22 से संबद्ध एसटी केस नंबर 185/23 है. घटना के बारे में एपीपी श्री शर्मा ने बताया कि दिनांक 27 दिसंबर 2022 की रात्रि के करीब नौ बजे थाना क्षेत्र के खैरी गांव निवासी सुचिका बच्ची देवी के पति स्व. मकेश्वर यादव खाना खाकर गांव के बाहर बथान पर सोने चला गया था. सुबह करीब पांच बजे मृतक का भतीजा करवील यादव उर्फ कारू जब बथान पर गया तो चाचा मकेश्वर यादव को देर तक सोया देख पुकारा. नहीं जागने पर नजदीक जाकर मुंह से चादर हटाया तो चाचा को खून से लथपथ पाया. गला पर धारदार हथियार से कटा निशान पाया. जिसके बाद जोर-जोर से रोते हुए चिल्लाने के बाद ग्रामीणों के आने पर पुलिस को सूचना दी गयी. वहीं मामले को लेकर मृतक की सुचिका पत्नी द्वारा अज्ञात के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया. एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस द्वारा गहन छानबीन के उपरांत मृतक के पुत्र अनिल यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी. मृतक द्वारा पुलिस के समक्ष अपने स्वीकारोक्ति ब्यान में हत्या की बात क़बूल की गयी. जिसमें कारण आपसी भूमि विवाद बताया गया. विचारण के उपरांत न्यायालय द्वारा अनिल यादव को सभी धाराओं में दोषी पाया गया. इसी के साथ ही हत्या के मामले में एकमात्र अनामजद अभियुक्त अनिल यादव को दोषी करार करते हुए दस हजार अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर किया गया. अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा की बात जारी आदेश में वर्णित है. मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शालिनी कुमारी व अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा बहस पैरवी में हिस्सा ले रहे थे.
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