शराब तस्कर को नौ वर्ष सश्रम कारावास के साथ लगा पांच लाख जुर्माना
शराब तस्करी मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी.
लखीसराय. एडीजे चतुर्थ सह अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश की कोर्ट ने शनिवार को शराब तस्करी मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही पांच लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया. कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में तस्कर को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी है. अनन्य विशेष उत्पाद लोक अभियोजक कृष्णा चौधरी एवं उत्पाद अधिवक्ता अनंत कुमार ने बताया कि बड़हिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार पांडेय ने सात मार्च 2021 को थाना क्षेत्र के संबलगढ़ गांव के मुख्य सड़क स्थित गुलशन लाइन होटल के निकट से एक ट्रक अवैध शराब अनलोडिंग के दौरान पकड़ा था. जिसमें 375 एमएल का 100 कार्टून एवं 180 एमएल का 64 कार्टून सहित कुल 1456 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गयी थी. मामले में होटल संचालक पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्हायपुर गांव निवासी रामशुभग सिंह के पुत्र गुलशन कुमार वर्तमान में अपने ससुराल बड़हिया थाना क्षेत्र के संबलगढ़ में रह रहा था, जिसको आरोपी बनाया गया था. जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने उनके स्थायी निवास मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हायपुर से किया था. जिसे शनिवार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाया है. अधिवक्ता अनंत कुमार ने बताया कि तस्कर को कोर्ट ने धारा 30 ए के तहत आठ वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच लाख का आर्थिक जुर्माना, जबकि धारा 41 के तहत नौ वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच लाख रुपये का आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. जबकि आर्थिक जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में गुलशन कुमार को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा जेल में कटना होगा. बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह एवं शिवेश कुमार ने कोर्ट में जिरह किया.
गांजा तस्कर पिता-पुत्र को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक लाख आर्थिक जुर्माना की सजा
लखीसराय. टाउन थाना क्षेत्र के बालगुदर गांव निवासी पिता-पुत्र समेत तीन गांजा तस्करों को एडीजे तृतीय राजीव कुमार मिश्रा की कोर्ट ने सजा सुनायी है. कोर्ट ने तीनों आरोपी को मंगलवार को दोषी करार दिया था. विशेष लोक अभियोजक घनश्याम प्रसाद यादव ने बताया कि दो अप्रैल 2019 में टाउन थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने विद्यापीठ चौक पर छापेमारी के दौरान बालगुदर गांव निवासी नागेश्वर झा के पान दुकान से चार किलो एवं रामचंद्रपुर गांव निवासी रामाज्ञा सिंह के दुकान से एक किलो गांजा बरामद किया था. उसके बाद नागेश्वर झा के बालगुदर गांव स्थित मकान से सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 34 किलो गांजा बरामद किया था. नागेश्वर झा ने बताया था कि गांजा का तस्करी उसका पुत्र रवि कुमार करता है. टाउन थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया था. कोर्ट ने तस्कर पिता पुत्र नागेश्वर झा एवं रवि कुमार को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक लाख का आर्थिक जुर्माना, जबकि रामाज्ञा सिंह को कम मात्रा में गांजा मिलने के कारण एक वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10 हजार का आर्थिक जुर्माना का सजा सुनाया है. आर्थिक जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में पिता पुत्र को दो वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास और रामाज्ञा सिंह को दो माह साधारण कारावास की सजा जेल में भुगतान होगी. बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश कुमार एवं राखी कुमारी ने कोर्ट में जिरह किया था. अधिवक्ता रजनीश कुमार ने बताया कि सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दी जायेगी.
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