लखीसराय. शहर के बाजार समिति के पास एक निजी सभागार में शुक्रवार से प्रारंभ जिला स्तरीय नेटवर्क के सदस्यों के दो दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सितेश सुधांशु एवं जिला कौशल केंद्र, लखीसराय के जिला कौशल प्रबंधक सुधांशु शेखर ने नेटवर्क के सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के विभिन्न कुशल युवा कार्यक्रम में जोड़े जाने के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं कानून संबंधित विशेष अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी देकर सहभागिता देने को लेकर प्रोत्साहित किया. जिला कौशल युवा कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के जानकारी प्राप्त करने एवं पंजीकृत किये जाने के लिए सभी इच्छुक व्यक्तियों को अपने कार्यालय में जाकर निशुल्क पंजीकृत कराने को कहा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि अधिवक्ता ने अपने प्रशिक्षण के दौरान एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के विषय पर राज्य में लागू सभी अधिकार एवं दंड संबंधित प्रावधानों को विस्तार से समझाया. अभिवंचित वर्ग के लोगों को सभी न्यायिक प्रक्रिया निशुल्क उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जतायी. उन्होंने कहा कि व्यथित व्यक्ति अपनी बातों या समस्याओं को सीधे विधिक सेवा प्राधिकार अथवा जिला स्तरीय नेटवर्क अथवा जिला स्तर पर गठित जिला एड्स बचाव एवं नियंत्रण इकाई, सदर अस्पताल के कार्यालय के समक्ष रख सकते हैं.जहां से आपकी समस्याओं का समाधान एवं निराकरण त्वरित की जायेगी. बाल संरक्षण इकाई परामर्शी पंकज कुमार द्वारा कार्यशाला में आये नेटवर्क के सभी सदस्यों को सरकार द्वारा चलाये जा रहे परवरिश योजना के बारे में विस्तार से बताया गया.कार्यशाला के समाप्ति के पूर्व इस बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं यात्रा भत्ता भी प्रदान किया गया. संपन्न कार्यक्रम में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहायक निदेशक जीपा, राज्य स्तरीय नेटवर्क की सदस्य के अतिरिक्त जिला एड्स बचाव एवं नियंत्रण इकाई के जिला कार्यक्रम प्रबंधक अरविंद कुमार रॉय, डॉ जितेंद्र कुमार लाल, जिला पर्यवेक्षक, जिला सहायक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन दिनेश कुमार, जिला सहायक लेखा मनोरंजन कुमार के अतिरिक्त जिलास्तरीय नेटवर्क के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य उपस्थित रहे.
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