पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 21 वर्ष की सश्रम सजा, 50 हजार का आर्थिक दंड

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 वर्ष का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | October 25, 2024 8:12 PM

लखीसराय. पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 वर्ष का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के विद्वान न्यायाधीश श्वेता वर्मा ने सभी गवाहों का अवलोकन करते हुए सरकारी अधिवक्ता गुप्तेश्वर सिंह एवं बचाव पक्ष के बालेश्वर मोदी के दलील सुनने के बाद बड़हिया के बीरूपुर निवासी रवींद्र झा के पुत्र रितेश कुमार उर्फ फुलवा को 21 साल की सश्रम सजा के साथ-साथ 50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनायी. इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अर्थदंड नहीं देने की एवज में छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास काटने की सजा सुनायी गयी. आरोपी रितेश कुमार पर बीरूपुर थाना में कांड संख्या 37/22 के तहत मामला दर्ज किया गया था. रितेश पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, आरोपी को 23 अक्तूबर 2024 को सजा सुनायी गयी.

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