उत्पाद विभाग के अन्वेषक को न्यायालय ने जारी किया शो कॉज नोटिस
उत्पाद थाना पुलिस अधिकारी सह उत्पाद थाना कांड संख्या 736(सी)2/24 के अन्वेषक को उत्पाद न्यायालय लखीसराय ने शनिवार शो कॉज नोटिस थमा दिया.
लखीसराय. उत्पाद थाना पुलिस अधिकारी सह उत्पाद थाना कांड संख्या 736(सी)2/24 के अन्वेषक को उत्पाद न्यायालय लखीसराय ने शनिवार शो कॉज नोटिस थमा दिया. मामले में फर्जी रूप से शराब बरामदी कर महिला को फंसाने का आरोप है. पीड़ित महिला सह लखीसराय उत्पाद थाना कांड संख्या 736/24 की आरोपी सविता देवी पति छोटु राम साकिन किऊल वृंदावन लखीसराय ने अपने अधिवक्ता रजनीश कुमार के माध्यम से माननीय उत्पाद न्यायालय लखीसराय में एक आवेदन देकर उत्पाद थाना के पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाया है कि अधिकारी गुड्डू कुमार अपने साथ दर्जनभर अधिकारी और पुलिस बल के साथ शुक्रवार की रात में घर पर दबिश दी और एक थैले में शराब रखकर गिरफ्तार किया. पूरी घटना घर में लगा सीसीटीवी में संरक्षित हो गयी. जिसका फुटेज लगा कर रिमांड के अधिवक्ता ने कोर्ट से शिकायत की. जिस पर प्रभारी न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए अन्वेषक रवि सिन्हा को कारण पृच्छा जारी किया और आवेदिका को शपथ के साथ मूल सीसीटीवी फुटेज न्यायालय में समर्पित करने का निर्देश दिया. उपरोक्त आशय की जानकारी अधिवक्ता रजनीश कुमार ने दी. वहीं इस संबंध में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक गुड्डू कुमार ने बताया मामले में न्यायालय के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. हालांकि उन्होंने बताया कि सविता देवी पूर्व में भी शराब कांड में जेल जा चुकी है तथा उसका पति छोटू राम भी उत्पाद थाने से दो बार जेल जा चुका है.
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