बड़हिया . सूचना के अधिकार के प्रयोग से बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को महीने में दो दिन एक घंटे विलंब से विद्यालय की सुविधा प्रदान की गयी है. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दो वर्ष पूर्व पत्रांक 16458 दिनांक 12-09-2022 के तहत सभी विभागों को आदेश देकर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यालय आने में महीने में दो दिन एक घंटे विलंब से आने की छूट प्रदान की गयी थी. परंतु इसे विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए लागू नहीं किया गया था. इस संबंध में पाली पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय फदरपुर के संस्कृत शिक्षक पीयूष कुमार झा के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना के अधिकार के तहत स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गयी. जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा. इसके बाद शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक नरेंद्र कुमार ने पत्रांक 1338 दिनांक 15-05-2024 के द्वारा गोल-मोल जवाब देने का काम किया तथा दूरभाष पर इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों से चर्चा करने की बात कही. जिसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को महीने में दो दिन एक घंटे विलंब से आने की सुविधा प्रदान की. इस संबंध में शिक्षक पीयूष कुमार झा ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू सारी सुविधाओं को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग पर सूचना के अधिकार व मानवाधिकार आयोग के माध्यम से संवैधानिक तरीके से काम किया जायेगा ताकि शिक्षक तनाव मुक्त होकर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें.
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