हत्या के प्रयास मामले में तीन को मिली पांच-पांच वर्ष की सजा
न्यायालय द्वारा शुक्रवार को पारित अहम फैसला में तीन अभियुक्तों को सात-सात हजार अर्थदंड की सजा के साथ पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी.
लखीसराय. जिला व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कुमार मिश्रा के न्यायालय द्वारा शुक्रवार को पारित अहम फैसला में तीन अभियुक्तों को सात-सात हजार अर्थदंड की सजा के साथ पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. घटना जिला के पीरीबाजार थाना क्षेत्र के चौकरा गांव का है. जानकारी साझा करते हुए अपर लोक अभियोजक रामविलास शर्मा बताया कि यह फैसला पीरीबाजार थाना कांड संख्या 36/2013 से संबंधित जीआर नंबर 804/13 से जुड़े एसटी संख्या 172/15 में जारी किया गया. आगे घटना के बारे में एपीपी श्री शर्मा ने बताया कि 17 जुलाई 2013 की रात्रि सूचक प्रकाश महतो के पिता रामचरित्र महतो खाना खाकर आम के बगीचा में आम की रखवाली करने गया हुआ था. देर रात्रि को कुछ आवाज सुनायी पड़ा. रामचरित्र महतो ने देखा कि अंधेरा का लाभ उठाकर तीन-चार की संख्या में अज्ञात चोर आम तोड़ रहा था. विरोध करने पर सबों ने मिलकर लाठी डंडा से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था. बचाव बचाव का हल्ला सुन सूचक व कुछ ग्रामीण पहुंचकर जख्मी को स्थानीय अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया. जिसे लेकर अज्ञात के विरूद्ध सूचक प्रकाश महतो के आवेदन पर मामला अंकित कराया गया. पुलिस अनुसंधान में बगल के पड़ोसी गांव तुमनी के किशुन बिंद, कार्तिक बिंद, किशोर बिंद व हरहू बिंद को अनामजद अभियुक्त बनाया गया. जिसमें विचारण के दौरान ही किशुन बिंद की मौत हो गयी थी. न्यायालय में विचारण के उपरांत सभी धाराओं में दोषी पाते हुए कार्तिक बिंद, किशोर बिंद एवं हरहू बिंद को अधिकतम सात-सात हजार अर्थदंड के साथ पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. विचारण के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता ओमप्रकाश वर्मा, अधिवक्ता अरविंद कुमार सुधांशु अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामविलास शर्मा बहस पैरवी में हिस्सा लिया.
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