Lakhisarai News : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को दी गयी ट्रेनिंग
पुलिस लाइन में जिले के पुलिस पदाधिकारियों को तीन नये कानून की दी गयी जानकारी
लखीसराय.
केंद्र सरकार ने एक जुलाई से तीन नये आपराधिक कानून लागू करने की घोषणा कर दी है. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईइए) की जगह लेंगे. नये कानून बिहार के पुलिसकर्मी अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा सोमवार से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके साथ ही बिहार पुलिस को पूरी तरह से डिजिटल करने की दिशा में तैयारी शुरू की है. इसी के तहत सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से पुलिस कर्मियों को राज्य मुख्यालय से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में एसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में जिले के पुलिस पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण में जुड़े तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया. नये कानून के बारे में ट्रेनिंग देने के साथ फोरेंसिक साइंस के अधिक इस्तेमाल करने और डिजिटल पुलिसिंग को लेकर प्रशिक्षण दिया रहा है. नये कानूनों और पुलिस को मिल रहे विशेष प्रशिक्षण से केसों को सुलझाने में तेजी आयेगी. साथ ही जो साक्ष्य हैं, उसे खराब करना भी मुश्किल होगा. इस संबंध में एसपी ने बताया कि पूरे बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके लिए लखीसराय जिला के पुलिस पदाधिकारियों का तीन डिवीजन बनाया गया है. इसके प्रथम डिवीजन में शामिल सौ पुलिस कर्मी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए. इसमें उनके अलावा डीएसपी, पुलिस निरीक्षक, अवर पुलिस निरीक्षक सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है