30.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लालू यादव के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव की बढ़ीं मुश्किलें, इन आरोपों में केस होगा दर्ज

Bihar News : पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी विधायक पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति और जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज होगा.

बिहार में के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी और पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध बालू सिंडिकेट से करोड़ों रुपये कमाने और गलत तरीके से धन अर्जित करने के आरोप में पूर्व विधायक और उनकी पत्नी विधायक किरण देवी के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) में भी मामला दर्ज होगा. बता दें कि अरुण यादव को लालू यादव का करीबी माना जाता हैं, वो आरजेडी से विधायक भी रह चुके हैं. फिलहाल उनकी राजनीतिक विरासत उनकी पत्नी किरण देवी के पास है और वो विधायक हैं.

इन आरोपों में केस होगा दर्ज

पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी विधायक पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति और जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज होगा. पिछले ही दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विधायक के बैंक खाते में जमा 20 करोड़ रुपये, खेती वाली जमीन के 40 प्लॉट, मकान, फ्लैट समेत 46 परिसंपत्तियां जब्त कर ली थीं. इनके पास से बड़ी संख्या में मौजूद अवैध संपत्तियों की फेहरिस्त सामने आई हैं. 

अवैध बालू कारोबार में शामिल होने का आरोप

बता दे कि पूर्व विधायक अरुण यादव पर बालू के अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधि से धन अर्जित करने का आरोप है. इसकी पूरी जानकारी ईडी ने एसवीयू को भेज दी है. वहीं, सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही समन जारी कर अरुण यादव और किरण देवी को पूछताछ के लिए बुलाएगी. ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि अरुण कुमार एवं उनकी पत्नी ने साल 2014 से 2022-23 तक विधायक रहते हुए 20 करोड़ रुपये अपने बैंक खाते में जमा किया हैं. अरुण यादव ने अपने परिवार के सदस्यों और कंपनी के नाम पर लगभग 39.31 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी आय के वैध स्रोत से अधिक है. 

इसे भी पढ़ें : Bihar Weather : मेला घूमने का है प्लान तो छाता रखे अपने साथ, इन जिलों में होगी बारिश

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें