I.N.D.I.A गठबंधन के संयोजक पद को लेकर लालू यादव का बड़ा खुलासा, जानिए क्या है आगे की रणनीति..
राजद सुप्रीमो लालू यादव सोमवार को अपने गृह जिला गोपालगंज पहुंचे. लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है. नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर उन्होंने बताया कि I.N.D.I.A गठबंधन किस तरह आगे की रणनीति पर काम करेगा और क्या तय होगा..
राजद सुप्रीमो लालू यादव सोमवार को अपने पैतृक जिला गोपालगंज पहुंचे हैं. जहां सर्किट हाउस में लालू यादव ठहरे. उनके साथ पूर्व सीएम व उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी हैं. लालू यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा (NDA) सरकार को हराने के लिए I.N.D.I.A गठबंधन की रणनीति पर भी बोले. उन्होंने गठबंधन के संयोजक पद पर बड़ा बयान दिया है.
I.N.D.I.A गठबंधन में कन्वेनर बनाने पर बोले..
गोलागंज के सर्किट हाउस में लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र माेदी की भाजपा सरकार काे हटाने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना है. सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने बताया कि I.N.D.I.A गठबंधन में कन्वेनर बनाए जाएंगे. सभी राज्यों में कन्वेनर की जरूरत नहीं है. लेकिन कुछ राज्यों को मिलाकर एक कन्वेनर बनाए जाएंगे. ऐसे ही अलग-अलग राज्यों के ग्रुप के एक-एक कन्वेनर बनेंगे. मोदी हटाओ, भाजपा को हटाओ और देश व लोकतंत्र बचाओ के लिए हमलोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है. अब मुंबई में अगली बैठक होगी और हमलोग सीट शेयरिंग पर बात करेंगे.
सीट शेयरिंग पर होगी बात..
लालू यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग पर एक स्वरूप बनेगा और जो जहां मजबूत है, उसका ध्यान रखते हुए आगे फैसला लेंगे. लालू यादव ने अपने सेहत की भी बात की. नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि कोई भी बन सकता है. इसमें कोई विवाद नहीं है. सबकी सहमति से ही नाम तय किए जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट में लालू ने जवाब दाखिल किया
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ की विशेष याचिका के खिलाफ राजद अध्यक्ष लालू यादव ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल कराया. अपने जवाब में लालू प्रसाद के वकील ने सीबीआइ की दलील का विरोध करते हुए कहा कि उनकी जमानत रद्द करने का दावा कानूनी तौर पर सही नहीं है. लालू प्रसाद की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि सीबीआइ असंतुष्ट है, सिर्फ इसलिए जमानत खारिज नहीं हो सकती. लालू प्रसाद ने चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में अपनी जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर सीबीआइ की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी सजा को निलंबित करने के झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दी सकती कि सीबीआइ असंतुष्ट है. पिछले साल रांची हाइकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्टसे डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें दी गयी जमानत रद्द करने की मांग की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई होनी है. पिछले साल 22 अप्रैल को झारखंड हाइकोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी