मुजफ्फरपुर में वाहन चेकिंग के दौरान सिपाही ने चलाया डंडा, फुट गई वकील की आंख, SSP ने लिया एक्शन
मुजफ्फरपुर में वाहन चेकिंग के दौरान अधिवक्ता पंकज कुमार पर डंडा चलाने उनके आंख में आयी गंभीर चोट के बाद दोषी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है. एसएसपी राकेश कुमार ने शनिवार को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की गहनता से जांच के बाद सिपाही रोहित कुमार को दोषी पाया.
मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान अधिवक्ता पंकज कुमार को डंडे से मारने के मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए सिपाही को सस्पेंड कर दिया है. एसएसपी राकेश कुमार ने शनिवार को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की गहनता से जांच के बाद सिपाही रोहित कुमार को दोषी पाया. उसे निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र वापस कर दिया गया है.
सीसीटीवी जांच के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई
एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच उन्होंने स्वयं की. इस दौरान पाया कि रात्रि 11.53 बजे पावर हाउस चौक पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी. इस दौरान एक कार सवार को टार्च लाइट जलाकर एवं हाथ से इशारा कर रुकने को कहा गया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी. इस दौरान सिपाही ने बिना किसी गलत इरादा के हवा में लाठी लहराया. कार का सीसा खुला हुआ था और लाठी कार से छिटककर अधिवक्ता के आंख में जा लगी. जिस समय यह घटना हुई वहां मौके पर थानाध्यक्ष मौजूद नहीं थे. अधिवक्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि थानाध्यक्ष के आदेश पर सिपाही ने लाठी से मारा था. ऐसे में इस कथन को तथ्यहीन बताया गया.
वकील ने थाने में दिया था लिखित आवेदन
बता दें कि इस घटना के बाद अधिवक्ता ने मेडिकल ओपी में लिखित आवेदन दिया था. जिसमें बताया गया कि वह मूल रूप से हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा गांव का रहने वाला है. उनका कार्यालय इमलीचट्टी में है. वहीं से वह वकालत करते हैं. बुधवार की रात वह पटना से एक वकील के भतीजे की शादी में शामिल होकर मुजफ्फरपुर के बालूघाट स्थित अपने आवास लौट रहे थे.
इसी क्रम में वे पावर हाउस चौक पहुंचे. कार में उनका पूरा परिवार बैठा था. सिपाही ने कार रोकने के लिए हाथ दिया. लेकिन जब तक वे कार रोकते तब तक सिपाही ने डंडा चला दिया. जो उनकी दाहिनी आंख पर लगा. इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके से भाग गये. परिजन उसे इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में ले गए. वहां आंख में गंभीर चोट लगने के बाद उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया. यहां से परिजन उसे कोलकाता ले गये.
बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था पत्र
जिला बार एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था. एसोसिएशन की ओर से कहा गया था कि पुलिस कर्मी ने डंडे से मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़ दी है. पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गयी थी. इसकी कॉपी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत प्रक्षेत्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और नगर पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई थी.
सिपाही को किया गया निलंबित
मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया. अधिवक्ता के परिजन ने बताया कि उन्हें कोलकाता में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि पुतली और बॉल फट जाने के कारण उम्मीद कम है कि रोशनी लौटेगी. रविवार को आंख का ऑपरेशन होगा.