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Lockdown 3.0 : बिहार सरकार के तीन विभागों ने लॉकडाउन में आम लोगों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचनाएं, यात्रा और ई-पास से जुड़ी इन बातों का रखना होगा ख्याल…

बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कुछ जरुरी दिशानिर्देश जारी किया है.बिहार सरकार के गृह विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग व पंचायती राज विभाग ने कई सूचनाएं जारी की हैं..

बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कुछ जरुरी दिशानिर्देश जारी किया है. बिहार सरकार के गृह विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग व पंचायती राज विभाग ने कई सूचनाएं जारी की हैं..

रेलवे से संबंधित निर्देश :

बिहार में बाहरी राज्यों से लौट कर आ रहे प्रवासियों के लिए अभी तक कई ट्रेनें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आ चुकी है जिससे हजारों लोग अभी तक अपने घर लौट चुके हैं और अभी भी यह जारी है. इस दौरान राज्य सरकार हर तरह से सावधानी बरत रही है और उसी क्रम में बिहार सरकार के गृह विभाग ने रेलवे के द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के आवागमन से संबंधित कुछ निर्देश जारी किया है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा..

ट्रेन से सफर करने के दौरान इन बातों का रखें ख्याल :

रेल यात्री के ई-टिकट को ही उसका मूवमेंट पास माना जाएगा.जो ट्रेन के नियत स्थान पर पहुंचने के समय से 12 घंटे के लिए ही मान्य होगा.उसी तरह ट्रेन पकड़ने के लिए जो ई-टिकट बुक होगा,वह भी ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित समय से 12 घंटे पहले तक के लिए मूवमेंट पास के रुप में मान्य होगा. गंतव्य पर आगमन के पश्चात रेल यात्री रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान/आवास तक जाने के लिए निजी वाहन,ऑटो ,उबर,ओला,रिजर्व ई-रिक्शा, रिजर्व टैक्सी आदि का उपयोग कर सकेंगे जिसमें एक चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो पैसेंजर ही मान्य होंगे.निजी दोपहिया वाहन यानि मोटरसाइकिल और स्कूटी भी मान्य होंगे.वहीं यदि ई-टिकट का उपयोग रेल यात्री के अलावा कोई और करता है तो पकड़े जाने पर उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही रेलवे द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्रवाई यथा यात्रियों की स्क्रिनिंग भी की जाएगी.सभी यात्रियों को मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

पंचायती राज विभाग की जारी सूचना :

बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की है.जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लिए फैसले के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साबुन व 04 मास्क उपलब्ध करायी जाएगी.इन साबुन और मास्क का वितरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से संबंधित वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जाएगा.वार्ड सदस्य द्वारा वितरित पंजी पंजी संधारित की जाएगी और वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराऐंगे. वहीं विभाग ने सभी नागरिकों से मास्क पहनने और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करने की अपील की है.

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार ई-पास के लिए जरुरी निर्देश :

बिहार के बाहर फंसे हुए विद्यार्थी, पर्यटक या अन्य लोग अपनी निजी गाड़ी से भी आ सकेंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है. अब तक केवल मरीज या मौत के मामले में ही निजी गाड़ियों की अनुमति दी जा रही थी. आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों को आने के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा ई-पास शर्तों के साथ निर्गत किया जाएगा. शर्तों में मुख्य रूप से मेडिकल स्क्रीनिंग और होम क्वारंटाइन का स्पष्ट उल्लेख रहेगा. यानी निजी गाड़ी से आने वालों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा. निजी या किराया लेकर आने वाले लोगों को संबंधित राज्यों के अधिकारियों से ई पास लेना होगा. पास निर्गत करने वाले संबंधित राज्यों के पदाधिकारी बिहार के संबंधित जिला पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे. ऐसे मामलों में भाड़ा की गाड़ी बिहार आती है तो उसे लौटने की अनुमति रहेगी. ई पास लेकर आने वालों को बिहार के बॉर्डर पर नही रोका जाएगा. बिहार के फंसे हुए प्रवासी मजदूर भी चाहें निजी वाहनों का उपयोग कर आ सकते हैं. जिलों में मजदूरों के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी और उसके बाद प्रखंडों में बने क्वारंटाइन केंद्रों में उन्हें रखा जाएगा. बिहार के 1 जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी लोगों को अंतर जिला पास जारी किया जाएगा. यह पास जिलाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जारी करेंगे.

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