पटना. कृषि विभाग ने बीजों के लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए समय -सीमा का निर्धारण कर दिया गया है.
लाइसेंस जारी होने की पूरी प्रक्रिया में किस अधिकारी को कितने दिन में फाइल पूरी कर आगे बढ़ाने होगी इसके दिन तय कर दिये हैं. अब आॅनलाइन आवेदन के 20 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी या निरस्त कर दिया जायेगा.
जिन कंपनियों ने बिहार में बीज व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उनके गोदाम आदि सत्यापन की रिपोर्ट भी मांगी गयी है.
विभिन्न फसलों के बीज को बेचने के लिए कृषि विभाग से लाइसेंस की जरूरत होती है. कृषि निदेशक ने अब नयी व्यवस्था के तहत फ्लो चार्ट बनाकर उसका पालन करने के निर्देश दिये हैं. ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले सहायक के पास जायेगा.
उसे पांच दिनों के अंदर प्रशाखा पदाधिकारी को भेजना होगा. तीन दिनों के बाद यह उपनिदेशक (शष्य) बीज के पास होगा. इसके पांच दिनों के अंदर संयुक्त निदेशक के माध्यम से कृषि निदेशक के पास फाइल जायेगी. वे सात कार्य दिवस में मंजूरी देंगे.
खाद -बीज और कीटनाशी दवा के लाइसेंस फीस से पिछले दो साल में होने वाली आय की रिपोर्ट मांगी गयी है.
इस संबंध में संयुक्त निदेशक शष्य धनंजय पति त्रिपाठी ने प्रमंडीलय संयुक्त निदेशक, जेडी (पौधा संरक्षण), सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी, उपनिदेशक (पौधा संरक्षण) और सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिखा है.
Posted by Ashish Jha