Loading election data...

मुजफ्फरपुर के EPF क्षेत्रीय कार्यालय में जमा नहीं हुआ लाइफ सर्टिफिकेट, 28 हजार लाभुकों की पेंशन बंद

मुजफ्फरपुर के इपीएफ क्षेत्रीय कार्यालय में पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होने के कारण 28 हजार लाभुका की पेंशन बंद हो गयी है. इपीएफ कार्यालय की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सभी लाभुकों को मैसेज भेजा रहा है, ताकि लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर वे अपना पेंशन चालू कराएं.

By Prabhat Khabar News Desk | June 4, 2022 1:27 PM

मुजफ्फरपुर. भविष्य निधि (इपीएफ) क्षेत्रीय कार्यालय में 28,801 लाभुकों का पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होने के कारण बंद है. मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत 13 जिले आते हैं. इसमें मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण. इसमें कुल 1,35,051 लाभुक जुड़े हैं. सभी इपीएफ कार्यालय की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सभी लाभुकों को मैसेज भेजा रहा है. साथ ही बैंकों को भी पत्र दिया गया है कि वे इन्हें सूचित करें, ताकि लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर वे अपना पेंशन चालू कराएं.

जल्द से जल्द अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराये

8659 लाभुकों का एक साल से, 2962 का दो से तीन साल और 17180 का लाइफ सर्टिफिकेट तीन साल व इससे अधिक समय से जमा नहीं कराया है. इसके लिए लाभुक को जीवन प्रमाण पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक माध्यम से अपडेट करना है. इसके साथ ही उनका पेंशन शुरू हो जायेगा. लाइफ सर्टिफिकेट लाभुक बैंक या किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपडेट करा सकते है. इस संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (द्वितीय) मनीष मणि ने बताया कि इन सभी को विभाग की ओर से मैसेज भेजा जा रहा है, ताकि वह जल्द से जल्द अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराये. अब यह प्रक्रिया बहुत आसान हो चुकी है.

अपडेट करने के लिए ये कागजात जरूरी

लाभुक को सेंटर पर पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर देना होता है. इसके बाद बायोमेट्रिक से उनका लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पर अपडेट होता है, जो स्वत: इपीएफ कार्यालय को मिल जाता है. इसके बाद लाभुक का पेंशन शुरू हो जाता है. जिनका लाइफ सर्टिफिकेट का मामला एक से तीन साल के बीच का है उन्हें केवल सेंटर या बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराना है. लेकिन तीन साल से अधिक का जो मामला है. उसमें लाभुक को बैंक में जाकर कारण बताना होगा, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराते हुए और बैंक के माध्यम से पेंशन चालू कराने के लिए पत्र या ईमेल के इपीएफ ऑफिस को भेजा जाएगा. तब जाकर उनका पेंशन शुरू होगा.

Also Read: बिहार में फेल फिटनेस पर प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना माफ, परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को जारी किया निर्देश
कभी भी अपडेट करा सकते हैं सर्टिफिकेट

लाभुकों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट देना है. वे किसी भी महीने में इसे अपडेट करा सकते हैं. जिस महीने में इसे अपडेट कराते हैं, उस तिथि से अगले एक साल के बाद फिर अपडेट कराना होता है. अगर लाभुक मुजफ्फरपुर में किसी बैंक से पेंशन ले रहे हैं और वे बाहर अपने किसी रिश्तेदार के यहां हैं, तो उन्हें आकर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना है. बल्कि वे जहां हैं, वहां बैंक या किसी सीएससी के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करा सकते हैं. इस संबंध में जानकारी के लिए पेंशनर इपीएफ विभाग के दूरभाष संख्या 0621-2263965 पर कॉल कर सकते हैं. साथ ही विभाग को ro.muzaffarpur@epfindia. gov.in पर ईमेल कर सकते हैं.

Next Article

Exit mobile version