पटना. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार को दो माह के दौरान करीब नौ बार गाइडलाइन में परिवर्तन करना पड़ा है. मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर चार मई तक सात बार प्रतिबंधों को कड़ा करना पड़ा है, जबकि मई में दो बार आदेश जारी कर लॉकडाउन की अवधि में विस्तार किया गया है. तब जा कर कोरोना संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक लगी है.
अब 25 मई को दूसरे लॉकडाउन के आदेश की मियाद समाप्त हो रही है. ऐसे में यदि एक बार और लॉकडाउन का आदेश दिया जाता है. दो माह में कुल मिला कर 10 बार गृह विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी होगी.
राज्य सरकार के निर्देश पर 13 मई को गृह विभाग ने आदेश जारी कर लॉकडाउन की अवधि में विस्तार किया. शहरों व गांवों में दुकानें खोलने को लेकर समय में बदलाव हुए और अन्य प्रतिबंध लागू रहे.
राज्य में बीते पांच मई को लॉकडाउन लगाया गया था. इसमें सुबह में चार घंटे दुकानों को खोलने की छूट थी, बाकी सभी कुछ बंद कर दिया गया था.
चार बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित की गयी.
दुकान शाम छह बजे तक खोलने का आदेश. सभी सिनेमा हाल, पार्क, स्वीमिंग पूल आदि बंद. शादी व श्राद्ध कर्म में 100 लोगों की सीमा निर्धारित.
दुकानों को सात बजे शाम तक खोलने का आदेश. स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद. धार्मिक स्थल पूर्ण रूप से बंद.
सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक. शादी में 250 और श्राद्ध में 50 लोगों की सीमा. स्कूल 11 अप्रैल तक बंद. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50 फीसदी क्षमता के साथ परिचालन के निर्देश.
26 और 27 मार्च को दो बार आदेश जारी किये गये. 24 मार्च को भी एक आदेश जारी किया गया. वहीं दस फरवरी और 29 जनवरी को भी आदेश जारी किया गया था. इस हिसाब से इस वर्ष चार माह के दौरान अब तक नौ आदेश जारी हो चुके हैं.
Posted by Ashish Jha