Lockdown 4.0 : अनलॉक की ओर बिहार, दो बजे तक सभी दुकानें खोलने की मिली छूट, जानिये क्या है नया गाइडलाइन

सूबे में लॉकडाउन की अवधि आठ जून तक बढ़ा दी गयी है. चौथी बार बढ़ाये गये लाॅकडाउन में दो जून से सभी सरकारी कार्यालय खोले जायेंगे. हालांकि कार्यालयों में 25% ही कर्मियों की उपस्थिति रहेगी. लेकिन, निजी दफ्तरों को पहले की तरह बंद रखा गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 1, 2021 6:56 AM
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पटना . सूबे में लॉकडाउन की अवधि आठ जून तक बढ़ा दी गयी है. चौथी बार बढ़ाये गये लाॅकडाउन में दो जून से सभी सरकारी कार्यालय खोले जायेंगे. हालांकि कार्यालयों में 25% ही कर्मियों की उपस्थिति रहेगी. लेकिन, निजी दफ्तरों को पहले की तरह बंद रखा गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर लाॅकडाउन बढ़ाये जाने की जानकारी दी. इस बार बाजार और व्यापारियों के लिए विशेष छूट दी गयी है. एक दिन के अंतराल पर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे.

सभी डीएम को इसके लिए अधिकार दिये गये हैं. जबकि जरूरी सामानों की दुकानें अब रोज सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी. पहले इन दुकानों को सुबह छह से 10 बजे तक खोले जाने का नियम था. जैसे-जैसे कोरोना संक्रमण की दर कम रही है, वैसे छूट का दायरा भी बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया. इस बैठक के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल की ऑनलाइन संयुक्त प्रेस वार्ता में लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी.

ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में दुकानों के खुलने का एक ही समय

चैतन्य प्रसाद ने कहा कि इस बार सभी तरह की दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक एक दिन बीच करके यानी अल्टरनेट-डे खुलेंगी. वहीं, खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्र, खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, दूध और पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी.इसके अलावा सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों और बाजार के लिए एक ही तरह का नियम लागू होगा. फिलहाल सुबह छह से 10 बजे तक शहरी क्षेत्र और सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार और जरूरी चीजों की दुकानें खोलने का नियम है.

हालांकि, अभी अन्य सभी तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे. किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसका निर्णय संबंधित जिलों के डीएम करेंगे. कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, सिनेमा हॉल, मॉल, स्टेडियम, पार्क समेत अन्य फिलहाल बंद रहेंगे. गृह विभाग ने भी इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. दुकानों में कोविड प्रोटोकाल लागू करना अनिवार्य होगा. दुकानों के बाहर गोलाकार वृत बनाना जरूरी होगा.

होम डिलिवरी व टेक अवे के लिए चलेंगे रेस्टूरेंट-होटल

रेस्टोरेंट और होटल वर्तमान तर्ज पर होम डिलिवरी या टेक होम के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे. हालांकि, होटल में लोगों के ठहरने की अनुमति होगी. सभी धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे. स्वास्थ्य विभाग के इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपने पास उचित दस्तावेज रखना होगा. राज्य सरकार ने सभी डीएम को यह अधिकार सौंपा है कि वे अपने स्तर से स्थिति की समीक्षा करके अपने क्षेत्र में लॉकडाउन से जुड़े उचित निर्णय लें. राज्य में पुलिस, प्रशासन, बैंक, डाक, स्वास्थ्य सेवाएं, फायर ब्रिगेड समेत अन्य अनिवार्य सेवाओं को पहले की ही तरह प्रतिबंध से अलग रखा गया है.

शादी-श्राद्ध में पहले की तरह 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

इस बार भी सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन या अन्य तरह के कार्यक्रम पहले की तरह ही पूरी तरह से बंद रहेंगे. शादी और श्राद्ध के आयोजन में पहले की तरह 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. डीजे और बरात की इजाजत नहीं होगी. शादी समारोह के लिए संबंधित थाने को तीन दिन पहले सूचना देनी होगी. इसके अलावा इस बार सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जायेंगे. सभी निजी कार्यालय पहले की तरह ही बंद रहेंगे.

निजी वाहनों को पास जरूरी, बसों में 50% सीटों पर ही बैठाने होंगे यात्री

निजी वाहनों के परिचालन पर भी पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्षमता के पचास फीसदी यात्री बिठाये जायेंगे. निजी वाहन पास लेकर चलेंगे, खासकर एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने वाले वाहन. उन निजी वाहनों को छूट रहेगी, जिनमें ट्रेन या प्लेन के टिकट लेकर आने-जाने वाले यात्री सवार हों. स्वास्थ्य और अनिवार्य सेवा से जुड़े वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. मालवाहक व अंतरराज्यीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों को अनुमति रहेगी.

Posted by Ashish Jha

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