पटना. अब कक्षा पांच और आठ तक के बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा क्रमश: छह और नौ में प्रोमोट किया जा सकेगा. इससे संबंधित तकनीकी बाधा मंगलवार को दूर हो गयी है. दरअसल, राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2019 के नियम ‘क’ को शिथिल कर दिया गया है.
इस नियम के तहत इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की अनिवार्यता थी. लॉकडाउन के चलते साल भर पढ़ाई नहीं होने की वजह से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग कक्षा एक से आठ तक के करीब 1.60 करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा लिये प्रमोट करने का सैद्धांतिक निर्णय पहले ही ले चुका है.
इसमें कक्षा पांच और आठ में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से जुड़ी आरटीइ एक्ट की नियमावली का विशेष प्रावधान आड़े आ रहा था. लिहाजा उस एक्ट को केवल इस साल के लिए शिथिल किया गया है.
फिलहाल सरकार के इस निर्णय से कक्षा पांच और आठ के करीब 50 लाख बच्चे बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रवेश पा सकेंगे. हालांकि, इन बच्चों के लिए राज्य सरकार ने तीन माह का एक विशेष कैच अप कोर्स डिजाइन किया है.
अप्रैल से शुरू होने वाले इस कोर्स में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की कक्षा के कोर्स की मुख्य बातों को पढ़ाया जायेगा. इसके बाद शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जून माह में कक्षा पांच के बच्चों को कक्षा छह और कक्षा आठ के बच्चों को कक्षा नौ में प्रवेश दिया जायेगा. राज्य मंत्रिमंडल ने इस संशोधन को अपनी सहमति दे दी है.
Posted by Ashish Jha