Lockdown in Bihar : शादी की पूर्व सूचना देने पर भी थाने नहीं दे रहे रिसीविंग, शिकायत पर पटना डीएम ने की एसएसपी से बात

शादी या श्राद्ध होने की सूचना निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले देने पर थाना पुलिस द्वारा रिसीविंग नहीं दी जाती है. इसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं. लोगों के मन में शंका रहती है कि अगर रिसीविंग नहीं मिली, तो फिर कैसे वे सत्यापित करेंगे कि उन्होंने थाना को सूचना दी थी?

By Prabhat Khabar News Desk | May 21, 2021 10:09 AM
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पटना. शादी या श्राद्ध होने की सूचना निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले देने पर थाना पुलिस द्वारा रिसीविंग नहीं दी जाती है. इसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं. लोगों के मन में शंका रहती है कि अगर रिसीविंग नहीं मिली, तो फिर कैसे वे सत्यापित करेंगे कि उन्होंने थाना को सूचना दी थी? इसी तरह के दो-तीन मामले जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह के पास पहुंचे.

लोगों ने जिलाधिकारी को बताया कि उनके घर में शादी का कार्यक्रम है, वे जब थाना को सूचना देने गये तो उन्हें किसी प्रकार की रिसीविंग नहीं दी गयी. इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी से भी बात की गयी, लेकिन उन्होंने रिसीविंग देने से साफ इन्कार कर दिया.

मामले को जिलाधिकारी ने काफी गंभीरता से लिया है और एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा को इस तरह की सूचना देने वाले लोगों को रिसीविंग देने संबंधी प्रक्रिया पर निगाह रखने और शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

सिर्फ सूचना देनी है, इजाजत नहीं लेनी

जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई थाना में सूचना देता है, तो उसे उसकी रिसीविंग मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. विदित हो कि लॉकडाउन के दौरान शादी या श्राद्ध का कार्यक्रम अगर किसी के घर में आयोजित होना है, तो संबंधित परिवार के मुखिया को अपने निकटतम थाना में कार्यक्रम के तीन दिन पहले सूचना देने को अनिवार्य किया गया है.

इसके साथ ही किसी प्रकार के कार्यक्रम में 20 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर रोक लगायी गयी है. किसी भी व्यक्ति को थाना को केवल लिखित सूचना देनी है, न की इजाजत लेनी है. वे लिखित सूचना देकर अपने कार्यक्रम को कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए आयोजित कर सकते हैं. पुलिस उनके कार्यक्रम में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हों या फिर 20 से अधिक लोग उपस्थित हों.

Posted by Ashish Jha

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