पहली पत्नी को साथ रखें, तभी मिलेगा सेवांत लाभ

हाइकोर्ट के निर्देश पर पुलिस निदेशक ने दिया निर्देश, सेवानिवृत्त दारोगा बलवीर पहली पत्नी नीलम के साथ संयुक्त फोटो देकर पेंशन प्रपत्र भरें, तभी मिलेगा पेंशन व सेवांत लाभ मधेपुरा : पहली पत्नी को अधिकार से वंचित करने का प्रयास करना सेवानिवृत्त दारोगा को भारी पड़ा. इस बाबत पहली पत्नी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 29, 2017 5:20 AM

हाइकोर्ट के निर्देश पर पुलिस निदेशक ने दिया निर्देश, सेवानिवृत्त दारोगा बलवीर पहली पत्नी नीलम के साथ संयुक्त फोटो देकर पेंशन प्रपत्र भरें, तभी मिलेगा पेंशन व सेवांत लाभ

मधेपुरा : पहली पत्नी को अधिकार से वंचित करने का प्रयास करना सेवानिवृत्त दारोगा को भारी पड़ा. इस बाबत पहली पत्नी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय के आधार पर पुलिस महानिदेशक के कार्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि पेंशन प्रपत्र में प्रथम पत्नी को नामांकित किये जाने के उपरांत ही किसी भी प्रकार का सेवांत लाभ प्रदान किया जायेगा.
एसपी विकास कुमार ने सदर प्रखंड के भर्राही ओपी क्षेत्र निवासी सेवानिवृत्त दारोगा बलवीर कुमार सिंह को नोटिस के माध्यम से आगाह किया कि 15 दिन के अंदर उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए अभिलेख व प्रथम पत्नी नीलम देवी के साथ फोटो लगाकर एसपी कार्यालय मधेपुरा में समर्पित करें. इसमें विलंब करने पर सेवांत लाभ के भुगतान में विलंब के लिए भी उन्हीं को जिम्मेवार मना जायेगा. वहीं उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का भी दोषी समझा जायेगा.
क्या है मामला
बलवीर कुमार सिंह द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने का आरोप है. यहां तक कि नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद सेवांत लाभ लेने की भी कोशिश की जा रही थी. इस बीच पहली पत्नी नीलम देवी द्वारा सीडब्लूजेसी संख्या 5537/2005 दायर किया गया. इस मामले में उच्च न्यायालय पटना द्वारा 23 जून 2015 को पारित आदेश के अनुसार पेंशन प्रपत्र में प्रथम पत्नी के नामांकित किये जाने के उपरांत ही बलवीर कुमार सिंह (सेनिपुअनि) मधेपुरा पता ग्राम शंकरपुरा मधेपुरा को किसी भी सेवांत लाभ का आदेश प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तक नीलम देवी का नाम पेंशन प्रपत्र में नहीं आया. पुन: नीलम देवी द्वारा कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के बाद पुलिस महानिदेशक द्वारा सख्ती बरतते हुए मधेपुरा एसपी को तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

Next Article

Exit mobile version