शराब ढोने वाले वाहनों की होगी नीलामी

मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी ने दिया आदेश मधेपुरा : नशीले पदार्थ लाने ले जाने में प्रयुक्त किये गये एक दर्जन वाहन को जिलाधिकारी के आदेशानुसार राज्यसात कर लिया गया है. अब इन वाहनों की जल्दी ही नीलामी कर दी जायेगी. उत्पाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 27, 2017 5:39 AM

मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी ने दिया आदेश

मधेपुरा : नशीले पदार्थ लाने ले जाने में प्रयुक्त किये गये एक दर्जन वाहन को जिलाधिकारी के आदेशानुसार राज्यसात कर लिया गया है. अब इन वाहनों की जल्दी ही नीलामी कर दी जायेगी.
उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार चौधरी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है. गौरतलब है कि राज्य में शराबबंदी एवं नशाबंदी के बाद पुलिस द्वारा शराब सहित नशीला पदार्थ के साथ गाड़ियां भी जब्त की गयी. इन गाड़ियों में चार पहिया, तिपहिया और दो पहिया वाहन शामिल हैं. उत्पाद अधीक्षक मधेपुरा ने बताया कि मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय आदेश पत्रांक 672 दिनांक 12 जून 2017 के अनुसार एक दर्जन गाड़ियों का राज्यसात किया गया है. इनमें टेंपू, स्कॉरपियो, सूमो गोल्ड, बोलेरो, पिकअप वैन, महिन्द्रा बोलेरो,
स्प्लैंडर प्रो, यामाहा, टाटा एसीई टैक्सी, पल्सर आदि गाड़ियां हैं. उन्होंने बताया कि समाहर्ता के आदेशानुसार राज्यसात किये गये वाहन का मूल्य निर्धारण मोटरयान निरीक्षक करेंगे और इसके बाद किसी सार्वजनिक स्थल पर इनकी नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. नीलामी की राशि सरकारी कोषागार में जमा कराया जाना है.
इन वाहनों की होगी नीलामी
टेंपू बीआर 43 पी 3324, सूमो गोल्ड बीआर 10 ए 5279, बोलेरो बीआर 43 पी 1824, टाटा इंडिका जेएच 01 बीवाई 0182, यामाहा मोटर साइकिल बीआर 43 ए 3712, बोलेरो मैक्सी बीआर 11एस 9428, टाटा एसीई टैक्सी बीआर 43 ए 6149, मोटरसाइकिल बीआर 43 एफ, 8103, मोटरसाइकिल बीआर 43 जे 2221, अल्टो रजिस्ट्रेशन इंजन नंबर के10बीएन775103, मोटर साइकिल, बीआर 43 जके 0864, हिरो लिवो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल बीआर 34 बी 9593, मोटरसाइकिल बीआर 43 डी 2076, मोटरसाइकिल बीआर 43 ए 6638, टेंपो बीआर 50 जी 2969.

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