दुष्कर्म के आरोप में एक को नौ साल की सजा, 40 हजार अर्थदंड

पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिये बयान में की घटना की पुष्टि मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अशोक कुमार गुप्ता की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में कुमारखंड प्रखंड के शिवनगर जम्हुआ निवासी अनोज यादव को सात वर्ष की सजा व 30 हजार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 11, 2018 4:35 AM

पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिये बयान में की घटना की पुष्टि

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अशोक कुमार गुप्ता की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में कुमारखंड प्रखंड के शिवनगर जम्हुआ निवासी अनोज यादव को सात वर्ष की सजा व 30 हजार रुपया अर्थदंड व अंर्थदंड भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष करावास की सजा तथा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष की सजा व दस हजार अर्थदंड की सजा व अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की सजा सुनाई. सभी सजा अलग-अलग चलेगी. मामले में सूचिका ने बताया कि 05 नवंबर 2015 को जब रात में जब वह अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई थी तो रात के लगभग 12 बजे गांव के ही अनोज यादव किवाड़ तोड़कर घर में घुस गया और दुष्कर्म किया.
सूचिका द्वारा विरोध व हल्ला करने पर उसकी गोतनी दौड़कर आयी और अनोज को पकड़ लिया. जिसे वह धक्का देकर भाग गया. पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिये गये अपने 164 बयान में भी अपने साथ हुई घटना की पुष्टि की. इस वाद में अभियोजन की ओर से बहस विशेष लोक अभियोजक चंद्रशेखर यादव व बचाव पक्ष की ओर से बहस वरीय अधिवक्ता गजेंद्र नारायण यादव कर रहे थे.

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