सरकार अनाथ व बेसहारा बच्चों का करेगा परवरिश

सरकार अनाथ व बेसहारा बच्चों का करेगा परवरिश फोटो- मधेपुरा 24 एवं 25कैप्शन- बैठक के दौरान सीडीपीओ व एलएस को निर्देश देते सदर एसडीएम संजय कुमार निराला-बिहार सरकार के समाज कल्याण निदेशालय देगा अनुदान प्रतिनिधि, मधेपुरासूबे की सरकार अनाथ व बेसहारा बच्चों के भरण पोषण को लेकर कई योजना चला रही है. जिसमें परवरिश योजना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2016 6:41 PM

सरकार अनाथ व बेसहारा बच्चों का करेगा परवरिश फोटो- मधेपुरा 24 एवं 25कैप्शन- बैठक के दौरान सीडीपीओ व एलएस को निर्देश देते सदर एसडीएम संजय कुमार निराला-बिहार सरकार के समाज कल्याण निदेशालय देगा अनुदान प्रतिनिधि, मधेपुरासूबे की सरकार अनाथ व बेसहारा बच्चों के भरण पोषण को लेकर कई योजना चला रही है. जिसमें परवरिश योजना के तहत अनाथ व बेसहारा बच्चों का सरकार परवरिश करेगी. यह बातें सदर अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को संपन्न बिहार सरकार के समाज कल्याण निदेशालय अधीन संचालित परवरिश योजना की बैठक में सदर एसडीएम संजय कुमार निराला ने कही. बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदर एसडीएम संजय कुमार निराला ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देख रेख एवं संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं दुसाध्य रोगों से पीडि़त बच्चों के समाज में बेहतर पालन पोषण व प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता प्रदान करना है. इस योजना के तहत 0 से 6 वर्ष उम्र के अनाथ बच्चों के लिए प्रति महा 900 रूपये एवं 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए एक हजार रूपया प्रति हजार अनुदान राशि भुगतैय होगा. इसमें आर्थिक रूप से विपन्न परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में सम्मिलित हो अथवा वार्षिक आय साठ हजार से कम हो, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. एसडीएम ने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनाथ व बेसहारा बच्चे के पालक आवेदन कर सकते है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाइ के कार्यालय एवं समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि आवेदक आवश्यक कागजातों के साथ आवेदन संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध करायेंगे. आवेदन पत्र के साथ बीपीएल सूची की छात्रा प्रति, अगर आवेदक का नाम बीपीएल सूची में न हो तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा आय प्रमाण पत्र एवं अनाथ बच्चे की स्थिति में माता पिता का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा. बैठक में उपस्थिति सीडीपीओ व एलएस को निर्देश देते हुए सदर एसडीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका आवेदक के आवेदन को पंद्रह दिनों के भीतर जांचोपरांत मंतव्य के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेगी. इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस कार्य के लिए पचास रुपये प्रति लाभुक के दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जायेगा. वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उस आवेदन को एक सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेंगे. एसडीएम ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की प्रारंभिक अनुदान स्वीकृति मात्र 12 माह के लिए होगी. बैठक में सीडीपीओ के अलावा एलएस पुष्पा कुमारी, ममता कुमारी, स्वेत निशा, निशा भारती सहित अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड के सीडीपीओ और एलएस मौजूद थी.

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