नामांकन के लिए भटक रहे छात्र
परेशानी . निजी स्कूल की टीसी पर डीइओ नहीं कर रहे साइन नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को नामांकन के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. उनका दोष इतना है कि उन्होंने निजी स्कूल में पढ़ाई की है. डीइओ शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड निजी विद्यालयों से जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर साइन […]
परेशानी . निजी स्कूल की टीसी पर डीइओ नहीं कर रहे साइन
नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को नामांकन के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. उनका दोष इतना है कि उन्होंने निजी स्कूल में पढ़ाई की है. डीइओ शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड निजी विद्यालयों से जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर साइन नहीं कर रहे हैं. सरकार के नियम के अनुसार शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड निजी विद्यालयों से जारी टीसी को भी मान्यता दिया जाना है. शंकरपुर प्रखंड के कवियाही गांव निवासी छात्र नवीन कुमार व अभिभावक जनार्दन प्रसाद यादव गुरुवार को जिलाधिकारी के पास गुहार लगाने पहुंचे थे.
मधेपुरा : जिलाधिकारी के पास शिकायत करने पहुंचे जनार्दन प्रसाद यादव ने कहा कि उनके पुत्र नवीन ने कवियाही स्थित विद्यालय आवासी विद्या विहार पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था. यह विद्यालय शिक्षा विभाग से निबंधित है. नवीन नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2016 में उत्तीर्ण हुआ है. अब नामांकन के लिए नवोदय विद्यालय की ओर से संबंधित स्कूल के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग की गयी है.
इस प्रमाण पत्र पर जांचोपरांत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं. लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी इस प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं. जनार्दन प्रसाद ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि डीइओ ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया. जबकि सुपौल जिले में निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र पर वहां के डीइओ ने हस्ताक्षर कर दिया और उन छात्रों का नामांकन भी हो चुका है. उन्होंने कहा कि विगत 15 दिन से वे डीइओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. अब बच्चों का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है. डीएम मो सोहैल ने इस आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे कर इस मामले को निष्पादित करने कहा.
टीसी वैधता को ले जारी हो चुका है पत्र
आवेदन के साथ संलग्न जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र को देखें तो निजी स्कूलों की ओर से जारी टीसी पर कोई विवाद नहीं रह जाता है. डीइओ कार्यालय के प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान शाखा से जारी पत्रांक 1257 दिनांक 16- 06- 14 के अनुसार डीइओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख कर आदेश दिया था कि प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों को अपना स्थानांतण प्रमाण निर्गत करना होगा.
सरकारी विद्यालयों से उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा. उन्होंने पत्र में लिखा है कि निजी विद्यालयों द्वारा जारी टीसी पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आवश्यकतानुसार पूरी तरह जांच कर ही प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे. सवाल यह है कि अगर प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को टीसी निर्गत करने का अधिकार दिया गया है और बीइओ सत्यता जांच कर उस पर प्रति हस्ताक्षर करने के बाद जारी करने का अधिकार दिया गया है तो डीइओ द्वारा साइन नहीं किया जाना हैरत की बात है.