पत्नी के हत्यारोपित को उम्रकैद

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे प्रथम न्यायाधीश मिथिलेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में सत्र वाद 17/14 पोखराम निवासी विजय कुमार यादव को आजीवन कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीSpies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2017 6:11 AM

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे प्रथम न्यायाधीश मिथिलेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में सत्र वाद 17/14 पोखराम निवासी विजय कुमार यादव को आजीवन कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.

ग्वालपाड़ा के वीरगांव निवासी अशोक कुमार यादव की पुत्री अंजू देवी की शादी विजय कुमार यादव के साथ हुई थी. इससे उसे दो पुत्री भी थी. इसी दौरान विजय यादव का प्रेमसंबंध चंदा टॉकीज मधेपुरा के पास के सीमा कुमारी से हो गया. जिससे उसने गुपचुप तरीके से शादी कर ली. जब इसकी जानकारी अंजू को मिली तो बराबर दोनों में तकरार होने लगा. एक अप्रैल 2014 को विजय ने अंजू को पूजा के बहाने बेलो चामगढ़ के धार्मिक स्थल पर बुलाया और अपने मामा के घर कमलजरी रात में ले गया. जहां उसकी हत्या कर दी. इस बावत मुरलीगंज थाना कांड संख्या 76/14 दर्ज करवाया गया. मृतक की दोनों पुत्री अपने नाना के पास ननिहाल में रह रही है.

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