बस की खरीद पर लाभुकों को मिलेगा पांच लाख का अनुदान

बस की खरीद पर लाभुकों को मिलेगा पांच लाख का अनुदान

By Prabhat Khabar News Desk | July 27, 2024 10:09 PM

प्रतिनिधि, मधेपुरा

राज्य के प्रखंड व सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने व आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का प्रारंभ किया गया है. सुदूर ग्रामीण क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए सरकार की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गयी है. द्वितीय चरण के लिए एक अगस्त से 25 अगस्त तक आवेदन लिये जायेंगे.

सात लाभुकों को दिया जायेगा बस क्रय पर अनुदान का लाभ

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए 31 जुलाई तक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष प्रखंडों को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जायेगा. प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा व लाभुक को प्रति बस पांच लाख रुपये अनुदान का भुगतान किया जायेगा.

अनुसूचित जनजाति के कोटे में भी योजना का लाभ

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए प्रत्येक प्रखंड से अनुसूचित जाति के दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो, अल्पसंख्यक के एक, सामान्य वर्ग के एक व एक पिछड़ा वर्ग लाभुकों को इसका लाभ दिया जायेगा, जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या एक हजार से अधिक होगी. वहां एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटे में भी योजना का लाभ दिया जायेगा.

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस आवश्यक है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिये. लाभुक सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित न हो. लाभुक को उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिये. सुयोग्य श्रेणी से संयुक्त रूप से भी आवेदन किया जा सकता है.

इच्छुक लोग 25 अगस्त तक जमा कर सकेंगे आवेदन

इच्छुक लोग एक अगस्त से 25 अगस्त तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. 27 अगस्त तक डीटीओ द्वारा प्रखंड व कोटिवार प्राप्त आवेदन के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी. 29 अगस्त को जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जायेगा. आपत्ति निराकरण के बाद पांच सितंबर को सूची प्रकाशित की जायेगी. छह सितंबर से 10 सितंबर तक डीटीओ द्वारा चयनित लाभुकों को चयन-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. वाहन खरीद के बाद लाभुकों को डीटीओ कार्यालय में संबंधित कागजात जमा कराने होंगे. उसके बाद सात दिनों के अंदर सीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान कर दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version