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कोर्ट ने दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रतिनिधि, मधेपुरा

व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ किये गये दुष्कर्म से संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे 6 अभिषेक कुणाल की अदालत ने अभियुक्त प्रदीप यादव को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को पांच लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. कोर्ट ने कहा कि छह रुपये पीड़िता को सरकार की ओर से दिया जायेगा. इस संबंध में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि मामला मुरलीगंज प्रखंड का है, जहां 19 अक्टूबर 2018 को रात के साढ़े सात बजे पीड़िता की मां गांव के ही दुर्गास्थान में पूजा करने गयी थी. इस बीच पड़ोस के ही 45 वर्षीय प्रदीप यादव घर में अकेली बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके घर में आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. लड़की द्वारा शोर मचाने पर प्रदीप ने लड़की के साथ मारपीट किया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म कर घर जाने दिया. लड़की अपने घर आकर रोने लगी, तभी उसकी मां भी मंदिर से घर आ गयी. लड़की की मां ने आस पड़ोस को बुलाकर घटना की जानकारी दी और आरोपी के घर पहुंची. तब तक आरोपी भाग चुका था. इस संबंध में लड़की की मां ने मुरलीगंज थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी थी. मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते अंतिम सुनवाई के बाद प्रदीप यादव को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सुनाई है. साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विजय कुमार मेहता बहस कर रहे थे.

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