प्रतिनिधि, मधेपुरा
जिला सतर्कता व अनुश्रवण समिति (अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम) व मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें जिलांतर्गत अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कांडों में मुआवजा पर चर्चा की गयी. डीडीसी अवधेश कुमार ने 18 जघन्य अपराध के मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई का स्पेशल पीपी को निर्देश दिया. वहीं डीएसपी मुख्यालय मनोज मोहन को लंबित मामलों में शीघ्र चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया. बैठक में 106 कांडों में पीड़ितों को मुआवजा की स्वीकृति दी गयी. मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध अधिनियम के तहत रेलवे के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि सफाई कार्य में संलग्न कर्मी को उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायी जाय. मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार का मामला जिले में शून्य है. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि विजेंद्र यादव, आलमनगर विधायक प्रतिनिधि सूर्य कुमार परवे, सिंहेश्वर विधायक प्रतिनिधि डाॅ रामस्वरूप, विशेष लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद यादव, सदस्य झूलन कुमार आदि मौजूद थे.
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