प्रतिनिधि, मधेपुरा. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश मिश्रा की अदालत ने दहेज के लिए मारपीट के करने के आरोप में पुरैनी प्रखंड के गोढ़ी टोला निवासी प्रशांत कुमार (पति), निशांत कुमार (देवर), कृष्णदेव साह (ससुर), अनिता देवी (सास) को क्रमश: तीन वर्ष व दो-दो वर्ष की सजा व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. मामले की सूचिका राजलक्ष्मी कुमारी के अनुसार उसकी मौसी व मौसा ने उनका पालन किया. 10 फरवरी 2018 को प्रशांत कुमार के साथ शादी हुई. शादी में उपहार के रूप में तीन लाख नकद व सामान दिया गया था. शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. सूचिका के मौसा ने 50-50 हजार रुपये करके तीन बार में डेढ़ लाख रुपये लड़के के घर वालों को दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे फिर तंग करने लगे. महिला थाना कांड संख्या 56/20 दर्ज करवाया. मामले में अभियोजन के तरफ से पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, प्रशिक्षु अभियोजन सृष्टि कुमाटी, शिशिर पांडेय, मंटू कुमार एवं बचाव पक्ष से बहस वरीय अधिवक्ता जवाहर झा कर रहे थे. 10 फरवरी 2018 को प्रशांत कुमार के साथ शादी हुई. शादी में उपहार के रूप में तीन लाख नकद व सामान दिया गया था. शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. सूचिका के मौसा ने 50-50 हजार रुपये करके तीन बार में डेढ़ लाख रुपये लड़के के घर वालों को दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे फिर तंग करने लगे. महिला थाना कांड संख्या 56/20 दर्ज करवाया. मामले में अभियोजन के तरफ से पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, प्रशिक्षु अभियोजन सृष्टि कुमाटी, शिशिर पांडेय, मंटू कुमार एवं बचाव पक्ष से बहस वरीय अधिवक्ता जवाहर झा कर रहे थे.
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