ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य, नहीं तो राशन से होंगे वंचित : एसडीएम
एसडीएम ने डीलर को ई-केवाईसी कार्य 30 जून तक हर हाल में पूरा करने का दिया निर्देश
उदाकिशुनगंज. राशन कार्ड धारकों काे ई-केवाईसी कराना आवश्यक है. कार्ड में दर्ज जिन सदस्यों का ई केवाईसी नहीं होगा, वे राशन से वंचित रह जायेंगे. इसको लेकर राशन कार्ड में नाम वाले प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभुक का नाम हटाते हुए उन्हें खाद्यान्न के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा. अनुमंडल मुख्यालय स्थित राजनंदन कला भवन में बुधवार को सभी छह प्रखंडों के जविप्र विक्रेता व एमओ की एक बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता एसडीएम एसजेड हसन ने की. बैठक में एसडीएम एसजेड हसन ने कहा कि आगामी 30 जून तक पॉस मशीन के माध्यम से राशन कार्ड धारक को को ई-केवाईसी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. एसडीएम ने बैठक में सभी पीडीएस डीलरों से इस कार्य में युद्ध स्तर पर लग जाने का निर्देश दिया. कहा कि लापरवाह जविप्र विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में एसडीएम ने जविप्र विक्रेता को हिदायत देते कहा कि शत प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य पूरा कर कार्यालय में रिपोर्ट समर्पित करना सुनिश्चित करें. वहीं एसडीएम ने कहा कि अगर तय समय-सीमा के अंदर लाभुक का ई-केवाईसी नहीं हुआ तो आगामी जुलाई माह से राशनकार्ड स्वत: समाप्त हो जायेगा. बैठक के दौरान एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि राशन कार्ड लाभार्थियों के डाटाबेस में सीडेड आधार नंबर का समुचित वैलिडेशन नहीं हो पाने से पात्र-अपात्र लाभार्थियों की पहचान एवं आधार प्रमाणीकरण से खाद्य वितरण में आने वाली समस्याओं के निस्तारण को लेकर ई-केवाईसी किया जा रहा है. लाभार्थी निकटतम दुकान पर जाकर केवाईसी कराएं. ई-केवाईसी में लाभार्थियों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण किया जायेगा. ई-केवाईसी के साथ विकल्प के तहत राशनकार्ड से मोबाइल नंबर जोड़े जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इसका उपयोग कर राशन कार्ड में परिवार के मुखिया द्वारा प्राप्त मोबाइल नंबर फीड संशोधित किया जा सकेगा. इस मोबाइल नंबर पर कार्ड प्राप्त होने वाले राशन का विवरण एसएमएस द्वारा प्राप्त होगा. एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि किसी राशन कार्ड में मुखिया से परिजन का संबंध गलत प्रदर्शित है, तो उसे सुधारा जा सकेगा. बैठक के दौरान एसडीएम एसजेड हसन ने सभी उपस्थित पीडीएस डीलरों से समय से राशन वितरण करने का भी निर्देश दिया. कहा कि निर्देश का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. बैठक में सभी प्रखंड के एमओ व जनवितरण प्रणाली के दुकानदार मौजूद थे.
लाभुक 30 जून तक राशनकार्ड से कराएं ई केवाईसी:
राशनकार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभुकों को हर हाल में निर्धारित समय तक अपना ई-केवाईसी कराना होगा. ऐसा नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभुक का नाम हटाते हुए उन्हें खाद्यान्न के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा. इस संबंध में एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि राशनकार्ड धारक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी 30 जून तक करा लें. उन्होंने कहा कि लाभुक अपनी सुविधानुसार किसी भी जनवितरण प्रणाली दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं. यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क है. उन्होंने बताया कि निर्धारित समय तक राशनकार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में उनका नाम संबंधित राशनकार्ड से हटा दिया जायेगा. इसके साथ हीं ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ राशनकार्डधारी को नहीं दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है