दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को आजीवन करावास, पांच लाख रुपये अर्थदंड

दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को आजीवन करावास, पांच लाख रुपये अर्थदंड

By Prabhat Khabar News Desk | September 19, 2024 10:09 PM

प्रतिनिधि, मधेपुरा नाबालिग के साथ दुष्कर्म से संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे (6) अभिषेक कुणाल की कोर्ट ने एक अभियुक्त मो फरीद को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक सहायता के रूप में छह लाख रुपया पीड़िता को दिया जाय. इस संबंध में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि मामला उदाकिशुनगंज प्रखंड के रहटा वार्ड सात की है, जहां 19 फरवरी 2019 को 55 वर्षीय फरीद एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां के अनुसार 19 तारीख को वह बकरी चराने खेत के तरफ चली गयी, जबकि पीड़िता के पिता दैनिक कार्य मजदूरी करने बाहर चले गये थे. इधर घर में अकेली उसकी बेटी थी, जिसे उसका पड़ोसी मो फरीद घर में अकेला पाकर, उसके घर में घुस गया एवं उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही उसके नाजुक अंगों को भी दांत काट काट कर जख्मी कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी. घंटों बाद जब पीड़िता की मां बकरी चराकर घर आयी, तो बेटी को इस हाल में देखकर हतप्रभ रह गयी. लड़की सारा हाल मां को बतायी. लड़की की मां ने आस पड़ोस को बुलाकर घटना के बारे में बताया और आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी मो फरीद उलटे उन्ही लोगों को गाली-गलौज कर धमकाते हुए भगा दिया. इस संबंध में लड़की की मां ने उदाकिशुनगंज थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते अंतिम सुनवाई के बाद गुरुवार मो फरीद को को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पांच लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया. मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता सीडी सिंह बहस कर रहे थे. वही अभियोजन पक्ष से विजय कुमार मेहता बहस कर रहे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version