चोरी के आरोप में आरोपी को खुंटे में बांधकर पीट-पीटकर हत्या के मामले में मधेपुरा कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है.मामला सिहेश्वर के भावानीपुर का है. इस संबंध में मृतक की पत्नी गुड़िया देवी ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ गत 10 साल से मायके भावणिपुर में ही रहकर परिवार का भरा पोषण करती है, जहां 17 मई 2020 की शाम राजेंद्र गोस्वामी घर से सटे जलाशय में मछली पकड़ कर घर लाया था. उसी समय गांव के ही आधा दर्जन लोगों ने उससे मछली की मांग करने लगे. राजेंद्र ने मछली देने से इंकार कर दिया. इसी रंजिश के कारण उनलोगों ने अर्ध रात्रि में साजिशन चोर चोर का हल्ला करके राजेंद्र को घर से उठाकर दूसरे जगह ले जाकर खूंटे से बंधकर रातभर पीटा. उसे छुड़ाने के लिए गुड़िया भाइयों के साथ काफी आरजू विनती की, लेकिन उनलोगों ने राजेंद्र को नहीं छोड़ा. सुबह जब उसे छोड़ा गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मृतका की पत्नी गुड़िया ने बताया कि आरोपियों द्वारा उसके पति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस संबंध में उसने सिहेंश्वर थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करया. इस मामले को गंभीरता से लेते एडीजे चतुर्थ धीरेंद्र कुमार राय की कोर्ट ने शुक्रवार मामले की अंतिम सुनवाई के बाद को चार अभियुक्त प्रदीप साह, संदीप साह, शत्रूघ्न साह और दिलीप साह को हत्या का दोषी ठहराते आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की राशि का 25 फीसदी मृतक की पत्नी या परिजनों को दिया जाय. कोर्ट ने कहा कि राशि काम है. इसलिए विधिक सेवा प्राधिकार से समुचित राशि पीड़िता को प्रदान किया जाय.
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