प्रतिनिधि, मधेपुरा.
इस संबंध में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि मामला कुमारखंड प्रखंड के रानीपट्टी वार्ड नौ का है, जहां 27 नवम्बर 2021 को रानीपट्टी गांव के ही अरुण यादव के पुत्र पिंटू कुमार पड़ोस के एक साथ वर्षीय बालक को मवेशी का चारा के लिए बांस का पत्ता तोड़ने का बहाना करके बसबाड़ी ले गया, जहां पिंटू ने उस बालक के साथ जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया. उसके बाद उसने उस बालक को 10 रुपये का नोट देते घटना की जानकारी किसी को नहीं देने को कहा. बालक जब अपने घर आया तो उसने इसके बारे में मां को कहा. इस संबंध में बालक के पिता ने बेलारी ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी. मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते अंतिम सुनवाई के बाद पिंटू को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सुनाई है.
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