हत्या के आरोप आजीवन कारावास

हत्या के आरोप आजीवन कारावास

By Prabhat Khabar News Desk | October 8, 2024 9:27 PM
an image

मधेपुरा. व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे द्वितीय सतीश कुमार की अदालत ने सत्र वाद 191/19 में ग्वालपाड़ा प्रखंड के चतरा निवासी रतन यादव की हत्या के आरोप में चतरा निवासी शिव शंकर यादव को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपय अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में सूचक रिंकू देवी के अनुसार एक दिसंबर 2018 को 07:30 बजे उनके पति रतन यादव से पड़ोसी शिव शंकर यादव व ओम प्रकाश यादव धान का पुआल हटाने के लिए कह रहा था. इस बात को लेकर बात बढ़ गयी और ओम प्रकाश यादव तथा उसकी पत्नी बबीता देवी ने उनके पति रतन यादव को पकड़ लिया और शिव शंकर यादव ने गोली मार दिया. जिससे रतन यादव की मृत्यु हो गई. मामले में ग्वालपाड़ा थाना में कांड दर्ज करवाया गया. इसके बाद ओम प्रकाश यादव व अन्य के विरुद्ध मामला नहीं पाया गया और शिव शंकर यादव को दोषी पाया गया. मामले में राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक इंद्रकांत चौधरी व बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुमन कुमार सिंह कर रहे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version