मधेपुरा
दो सितंबर से चार सितंबर तक दावा आपत्ति
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जिले के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की औपबंधिक चयन सूची पर दावा आपत्ति दिनांक दो सितंबर से चार सितंबर तक जिला परिवहन कार्यालय में समर्पित किया जा सकता है. इस सूची में उल्लेखित वैसे आवेदक जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में वांछित कागजात संलग्न नहीं किया गया है, वह आवश्यक कागजात जिला परिवहन कार्यालय में दावा आपत्ति तिथि दो सितंबर से लेकर चार सितंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.दावा आपत्ति जिला परिवहन कार्यालय के ईमेल [email protected] पर ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है अथवा मोबाइल संख्या 8210328812, 7004337392, 9525243955 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा सकता है या संपर्क स्थापित किया जा सकता है. औपबंधिक चयन सूची को जिला परिवहन कार्यालय के सूचना पट्ट, जिले के वेबसाइट तथा प्रखंड कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है.
सात दिनों के अंदर होगा राशि का भुगतान
आपत्ति निराकरण के बाद पांच सितंबर को अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी. छह सितंबर से 10 सितंबर तक डीटीओ द्वारा चयनित लाभुकों को चयन-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. वाहन खरीद के बाद लाभुकों को डीटीओ कार्यालय में संबंधित कागजात जमा कराने होंगे. उसके बाद सात दिनों के अंदर सीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान कर दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

