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20 मिनट का ब्रेक ले सकेंगे शिक्षक-कर्मी

20 मिनट का ब्रेक ले सकेंगे शिक्षक-कर्मी

मधेपुरा. जिले के सरकारी स्कूलों में 10 जून से नये शेड्यूल के अनुसार स्कूल संचालन के दौरान लंच टाइम स्कूल के सातवीं घंटी के बाद दिये जाने संबंधी अपने आदेश को विभाग ने संशोधित करने की जगह इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया है. माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सन्नी सिन्हा ने इस बाबत अपने पूर्व के पत्र में आंशिक बदलाव करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है. अब स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अल्पहार अवकाश के लिए विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य के लिए निर्धारित अवधि में परिवर्तन किये बगैर आवश्यकता अनुसार किसी एक घंटी के बाद स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए यदि आवश्यक हो, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक व कर्मियों के लिए 20 मिनट का हुए अल्पहार अवकाश देने का निर्णय ले सकेंगे. इस निर्णय से स्कूलों में कार्यरत शिक्षक व कर्मियों ने राहत की सांस ली है. मालूम हो कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी नये निर्देश के अनुसार स्कूल का संचालन 10 जून से 30 जून तक सुबह 06:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा उसके बाद 11:30 बजे से 12:10 बजे तक स्पेशल क्लास का संचालन करना है. उसमें स्कूल के शिक्षक व कर्मियों को निर्धारित स्कूल के टाइम से करीब 10 मिनट पूर्व पहुंच जाना है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्कूल संचालन के नये टाइम टेबुल में लंच टाइम सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:10 बजे तक कक्षा 01 से 08 तक के छात्रों के लिए रखा गया है. यानी सात घंटी की पढ़ाई करने के बाद ही छात्र व शिक्षक व कर्मी लंच मिलेगा. अब लंच के टाइम का निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी तय करेंगे. अब वे तय करेंगे की शिक्षक व कर्मों स्कूल में कब लंच करेंगे. हालांकि छात्रों को अभी भी सातवीं घंटी के बाद ही लंच ब्रेक मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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