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शाहिद की हत्या मामले में दो लोग दोषी करार

मधुबनी : पंडौल थाना क्षेत्र में करीब चार साल पहले सात वर्ष शाहिद की हत्या के मामले में प्रथम एडीजे हसीबुल्ला अंसारी ने सुनवाई करते हुए डेभारी निवासी सलाउद्दीन एवं मोहीउद्दीन को दफा 302/149 में दोषी पाया है. वहीं आरोपित असरफ (पति) को 498(ए) एवं डीपी एक्ट में दोषी पाया है. इस कांड के अन्य […]

मधुबनी : पंडौल थाना क्षेत्र में करीब चार साल पहले सात वर्ष शाहिद की हत्या के मामले में प्रथम एडीजे हसीबुल्ला अंसारी ने सुनवाई करते हुए डेभारी निवासी सलाउद्दीन एवं मोहीउद्दीन को दफा 302/149 में दोषी पाया है. वहीं आरोपित असरफ (पति) को 498(ए) एवं डीपी एक्ट में दोषी पाया है. इस कांड के अन्य तीन अभियुक्त अनवारूल, मुर्सिद एवं अलाउद्दीन को दफा 341, 323,325 भादवि में दोषी पाया है. सजा के विंदु पर 15 जून को सुनवाई होगी.

क्या है मामला : अपर लोक अभियोजक एसआई खान के अनुसार डेभारी निवासी सूचिका अख्तरी खातून की पुत्री मंजरी की शादी गांव के ही असरफ के साथ प्रेम विवाह हुई थी. जहां असरफ (पति) व उनके परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ना किया जाता था. 21 मार्च 2013 को सुबह चार बजे दहेज की मांग को लेकर पति असरफ व उसके परिवार द्वारा मंजरी (पत्नी ) का जहर खिलाने का प्रयास किया गया. गांव में ही नैहर रहने के कारण मंजरी अपनी मां के घर भाग गई. इसी को लेकर मंजरी के ससुराल पक्ष से उक्त आरोपी सब सूचिका अख्तरी खातून के घर गई और के उसके परिवार के साथ मारपीट करने लगा.
इसी मारपीट में सूचक के परिवार के फिरोज शाविर सहित पांच लोग जख्मी हो गया. जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं फिर उक्त आरोपी 22 मार्च 2013 को ग्यारह बजे फिर सूचिका अख्तरी खातून के घर मंजरी को खोजने गई. इसी दौरान सूचिका अख्तरी खातून का सात वर्ष का नाती मृतक शाहीद आंगन में खेल रहा था.
उक्त आरोपी द्वारा आंगन पहुंचने पर उक्त सात वर्षीय शाहीद को लात से मारा था. गंभीर चोट लगने से 4 बजे करीब उसका निधन हो गया था. इस बावत सूचिका अख्तरी खातून द्वारा पंडौल थाना कांड संख्या 51/13 दर्ज कराया गया था.

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