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नाबालिग हत्याकांड में दो को उम्रकैद

मधुबनी : पंडौल थाना क्षेत्र में करीब चार साल पहले चर्चित सात वर्षीय शाहिद की हत्या के मामले में प्रथम एडीजे मो हसीबुल्लाह अंसारी के न्यायालय में गुरुवार को सजा की िबंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद डेभारी निवासी आरोिपत मोहीउद्दीन एवं सलाउद्दीन को दफा 302 में आजीवन […]

मधुबनी : पंडौल थाना क्षेत्र में करीब चार साल पहले चर्चित सात वर्षीय शाहिद की हत्या के मामले में प्रथम एडीजे मो हसीबुल्लाह अंसारी के न्यायालय में गुरुवार को सजा की िबंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद डेभारी निवासी आरोिपत मोहीउद्दीन एवं सलाउद्दीन को दफा 302 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मोहीउद्दीन को अन्य दफा 498 (A) भादवि में 3 वर्ष, डीपीएक्ट में 4 वर्ष दो साल

नाबालिग हत्याकांड में
सजा सुनायी है. वहीं विभिन्न दफा में 53 हजार 500 जुर्माना भी लगाया है. वहीं सलाउद्दीन को भी विभिन्न दफा में सजा सुनाते हुए 28 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं इसी कांड के अभियुक्त असरफ अली पति को दफा 325 भादवि में 5 वर्ष व 498 (A) भादवि में तीन वर्ष सहीत 147 में 1 वर्ष, 148 में 2 वर्ष सजा सुनायी है. साथ ही सभी दफाओं में भिन्न जुर्माना लगाते हुए कुल 33,500 रूपये जुर्माना लगाया है. वहीं मारपीट के मामले में आरोपी मुरसैद वो अनवारूल को दफा 325 भादवि में तीन वर्ष व दफा 148 में दो वर्ष, 147 में 1 वर्ष सहित प्रत्येक को 8500-8500 जुर्माना लगाया है.
वहीं आरोपी अलाउद्दीन को दफा 148 में दो साल, 147 में 1 वर्ष, 323 में 6 महिना सहित सभी दफाओं में कुल 3500 जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशी नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सभी सजाए साथ-साथ चलेगी. अभियोजन कि ओर से अपर लोक अभियोजक सरफुल्ल इस्लाम खां ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा कि मांग किया. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस किया.
पंडौल थाना क्षेत्र का मामला, प्रथम एडीजे ने सुनाया फैसला
क्या है मामला : अपर लोक अभियोजक एसआइ खान के अनुसार, डेभारी निवासी सूचिका अख्तरी खातून की पुत्री मंजरी की शादी गांव के ही असरफ के साथ हुई थी. अख्तरी को असरफ (पति) व उनके परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ना किया जाता था. 21 मार्च, 2013 की सुबह चार बजे दहेज की मांग को लेकर पति असरफ व उसके परिवार द्वारा मंजरी (पत्नी) को जहर खिलाने का प्रयास किया गया. गांव में ही नैहर रहने के कारण मंजरी मां के घर भाग गयी. इसी को लेकर मंजरी के ससुराल पक्ष से उक्त आरोपित अख्तरी खातून के घर गये और उसके परिवार के साथ मारपीट करने लगे. इसी मारपीट में सूचक के परिवार के फिरोज शाविर सहित पांच लोग जख्मी हो गये, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भरती कराया
क्या है मामला
गया था. वहीं फिर उक्त आरोपी 22 मार्च 2013 को ग्यारह बजे फिर सूचिका अख्तरी खातून के घर मंजरी को खोजने गई. इसी दौरा सूचिका अख्तरी खातून का सात वर्ष का नाती मृतक शाहीद आंगन में खेल रहा था. उक्त आरोपी द्वारा आंगन पहुंचने पर उक्त सात वर्षीय शाहीद को लात से मारा था. गंभीर चोट लगने के कारण जिससे 4 बजे करीब उसका निधन हो गया था. वहीं इसी कांड के एक अभियुक्त मो. मुसा के नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय परिषद में विचारण चल रहा है. वहीं अभियुक्त अरसद विचारण के दौरान फरार हो गया है. जिसके विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया है. इस बाबत सूचिका अख्तरी खातून द्वारा पंडौल थाना कांड संख्या 51/13 दर्ज कराया था.

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