ट्रिपल हत्या मामले में सात दोषी करार

मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में करीब सात वर्ष पहले हुए ट्रिपल हत्याकांड के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने विचारण करते हुए आरोपी नइमा खातून सहित सात को दफा 302 भादवि में दोषी पाया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद जयनगर थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 29, 2017 5:48 AM

मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में करीब सात वर्ष पहले हुए ट्रिपल हत्याकांड के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने विचारण करते हुए आरोपी नइमा खातून सहित सात को दफा 302 भादवि में दोषी पाया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद जयनगर थाना क्षेत्र के बेला निवासी आरोपी नइमा खातून, मों अयुब, मो. जैनुल, मो. ऐनुलहक, मो. सज्जाद, मो. समसाद एवं मो. नईम को हत्या के मामले में दोषी पाया.

सजा के बिंदु पर सुनवाई 30 को होगा. वहीं अन्य कांड के अन्य अभियुक्त मो. फजलुल्लाह, मो. अख्तर दर्जी, सकीना खातून, मो. अब्बास, मो. गुलबहार, मो. इलियास को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

क्या है मामला. अभियोजन के अनुसार पूर्व से रंजिश के कारण झाडू देने के बाद गंदगी दरवाजा पर फेंकने को लेकर हुए झगड़े में तीन मृतक शफीउल्लाह अंसारी, जिया उल्लाह अंसारी एवं अजीमुल्लाह अंसारी की हत्या कर दी गई थी.
दो पक्षों के बीच चल रहा था भूमि विवाद. उक्त मामले के सूचक कमर जहां बेगम और अभियुक्तों के बीच पहले से भूमि विवाद चल रहा था. दिनांक 14 नवंबर 2010 के सुबह आरोपी नइमा खातून सूचक के दरवाजा पर बहारन और गंदा फेंक दिया था. इसी बात को सुबह में दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज हुआ था. कुछ ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव के बाद झगड़ा को छोड़ा दिया गया. लेकिन, पूर्व से भूमि विवाद को लेकर रंजिश से डेढ़ बजे रात्रि में आरोपियों ने सूचक कमर जहां बेगम के घर में घुस कर सूचक के बेटा अजीमुल्लाह अंसारी को पहले गोली मार दी. इसे देखकर सूचक के पति सफीउल्लाह अंसारी जब अमीनानुल्लाह के पास पहुंचा कि उसे भी आरोपी द्वारा गाेली मार दी गई. वहीं दूसरे कमरे में बंद सूचक के दूसरे पुत्र जियाउल्लाह को भी कमरा का दरवाजा तोड़कर उसे भी गोली मार दी थी. जिससे तत्काल सूचक कमर जहां बेगम के पति सफीउल्लाह अंसारी तथा दोनों पुत्रों अजीमुल्लाह
एवं जिया उल्लाह अंसारी की मौत हो गयी थी. इस बावत सूचक द्वारा जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज
करायी थी.
सजा पर सुनवाई 30 को
जयनगर थाने में 2010 में हुइ थी घटना
घर में घुस कर घटना काे दिया था अंजाम, तीनों को मार दी थी गोली

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