हत्या में वकील सहित 14 दोषी, सुनवाई 16 को

मधुबनी: राजनीतिक वर्चस्व में पांच वर्ष पहले रूद्रपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित मो तौसीफ हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह के न्यायाधीश उमाकांत यादव के न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अधिवक्ता अतिकुर रहमान, बदरे आलम, सदरे आलम, मो रूस्तम, रहबरूल इस्लाम उर्फ रहबर, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 14, 2017 1:43 PM

मधुबनी: राजनीतिक वर्चस्व में पांच वर्ष पहले रूद्रपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित मो तौसीफ हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह के न्यायाधीश उमाकांत यादव के न्यायालय में सुनवाई हुई.

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अधिवक्ता अतिकुर रहमान, बदरे आलम, सदरे आलम, मो रूस्तम, रहबरूल इस्लाम उर्फ रहबर, मो शाहीद, अब्दुल कादीर, मो नन्हें, मो शादाब, मो फैजान, मो सगीर, कफील नयैजी, अकील असरफ एवं शरफराज सिद्दीकी को दफा 147, 323/149, 302/149 भादवि में दोषी पाया है. सभी आरोपित रूद्रपुर थाना क्षेत्र के हरणा के निवासी है. सजा की बिंदु पर 16 अक्तूबर को सुनवाई होगी. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त मो अकबर अली, मो शहनवाज सिद्दिकी उर्फ राजू, सज्जाद सिद्धीकी, मो रासीद एवं मो ओबैस को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन शिवनाथ चौधरी व सूचक अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी ने बहस की. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस की.

क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार 23 अगस्त, 2012 की सुबह 9:30 बजे सूचक तहसीन एकबाल अपने भाई मो तौसीफ के साथ दरवाजे पर मुर्गा फार्म हाउस का हिसाब कर रहा था. उसी समय उक्त आरोपितों द्वारा घातक हथियार से लैस होकर उसके दरवाजे पर पहुंच साजिश के तहत सूचक तहसीन, मो तौसीफ, उनकी मां रजिया जब्बार, बहन शाजिया व सुफिया एवं उनकी पुत्री असमत जमाल को जान से मारने की नीयत से मारपीट की, जिसमें सभी जख्मी हो गये और मो तौसीफ की मौत हो गयी थी.

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