परिवहन विभाग के नये नियम से सड़क दुर्घटना में आयेगी कमी

मधुबनी :मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 के पारित होने के बाद अब वाहन चालकों को सड़क पर काफी सावधानी के साथ वाहन का परिचालन करना पड़ेगा. वाहन चालकों को गाड़ी के सारे कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण के कागजात वाहन परिचालन के दौरान साथ में रखना होगा. यह जानकारी देते हुए परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 8, 2019 1:38 AM

मधुबनी :मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 के पारित होने के बाद अब वाहन चालकों को सड़क पर काफी सावधानी के साथ वाहन का परिचालन करना पड़ेगा. वाहन चालकों को गाड़ी के सारे कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण के कागजात वाहन परिचालन के दौरान साथ में रखना होगा. यह जानकारी देते हुए परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि पहले जुर्माना के रूप में लगने वाली रकम को अब कई सौ गुणा बढ़ा दिया गया है.

डीटीओ ने कहा कि अब परिवहन विभाग द्वारा सड़कों पर वाहन जांच के दौरान गाड़ी को रोकने के समय वाहन चालक द्वारा गाड़ी को नहीं रोकने अथवा आज्ञा के अनुपालन नहीं करने पर भी वाहन चालकों को भारी जुर्माना भरना होगा. डीटीओ ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए बने नए नियम से जहां एक तरफ सरकार के राजस्व में बढोत्तरी होगी. वहीं दूसरी तरफ चालक सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति जागरुक भी होंगे. इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी.

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