स्पीडी ट्रायल के 62 मामलों में 168 को मिली सजा

मधुबनी : पिछले साल 2019 में हत्या, दुष्कर्म, एससीएसटी, एनडीपीएस एक्ट, दहेज हत्या सहित अन्य 62 मामलों में न्यायालय द्वारा 168 आरोपियों को सजा दी गई है. जहां हत्या मामले में 12 मामलो में 28 आरोपियों की सजा हुई. वहीं दुष्कर्म के 13 मामलों में 14 आरोपियों को दहेज हत्या के 7 मामले में 17 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2020 12:26 AM

मधुबनी : पिछले साल 2019 में हत्या, दुष्कर्म, एससीएसटी, एनडीपीएस एक्ट, दहेज हत्या सहित अन्य 62 मामलों में न्यायालय द्वारा 168 आरोपियों को सजा दी गई है. जहां हत्या मामले में 12 मामलो में 28 आरोपियों की सजा हुई. वहीं दुष्कर्म के 13 मामलों में 14 आरोपियों को दहेज हत्या के 7 मामले में 17 आरोपियों की सजा हुई है.

जिसमें तीन को आजीवन कारावास की सजा हुई है. वहीं डकैती के 2 मामलों में 3, लूट के एक मामले मे तीन हरिजन अत्याचार अधिनियम के तहत 6 मामलों में 18 आरोपियों की सजा हुई है. वहीं एक्साइज एक्ट क तहत 1 मामले में एक को, एनडीपीएस एक्ट में . मामले मे एक की वहीं मारपीट सहित अन्य मामलों में 62 की सजा हुई है.

2010 में 196 आराेपियों को हुई थी सजा. पिछले दस वर्षो के त्वरित कोषांग के आंकड़े के अनुसार जहां 2010 में विभिन्न 203 मामलों में 142 मामलों में 402, 2012 में 75 मामलों में 196 आरोपी को सजा हुई थी. वहीं 2013 में 36 मामलों में 109,2014 में 19 मामलों में 47, 2015 में 41 मामलों में 93, 2016 में 47 मामलों में 149, 2017 में 55 मामलों में 130 एवं 2018 में 71 मामलों में 169 आरोपियों को सजा मिली है.

Next Article

Exit mobile version