हत्या के मामले में एक को उम्र कैद
मधुबनी : घोघरडीहा थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुए हत्या के मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय ने सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई की. अभियोजन व बचाव पक्ष के दलितों के सुनने के बाद न्यायालय ने घोघरडीहा थाना क्षेत्र के भोली रही निवासी आरोपी नागेश्वर यादव को […]
मधुबनी : घोघरडीहा थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुए हत्या के मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय ने सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई की. अभियोजन व बचाव पक्ष के दलितों के सुनने के बाद न्यायालय ने घोघरडीहा थाना क्षेत्र के भोली रही निवासी आरोपी नागेश्वर यादव को दफा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माने के राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, इसी कांड के अन्य पांच आरोपी विंदेश्वर यादव, सोमरित यादव, जागेश्वर यादव, पवन यादव व तेज नारायण यादव को दफा 307 भादवि में दोषी पाते हुए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की सजा नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र तिवारी व अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिन्हा ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस की.
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार सूचक सत्य नारायण यादव के भींडी व मिरचाई लगी खेत में आरोपियों द्वारा शीशा फेंक दिया था. इसके लिए कहने पर उक्त आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की थी. इसमें सूचक के स्टॉप मृतक कमल यादव की मृत्यु हो गयी थी. इस बाबत सूचक सत्य नारायण यादव ने घोघरडीहा थाना कांड संख्या 60/2009 दर्ज कराया था. इस बाबत अभियोजन ने ग्यारह साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित किया था.