मधुबनी . एडीसी प्रदीप कुमार के निर्देश के आलोक में जिले में पदस्थापित औषधि निरीक्षक द्वारा दवा दुकानों में की गई सघन जांच में दवा खरीद बिक्री में भारी पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया है. जिस कारण 28 दवा दुकानों को निलंबित किया है. इसके साथ ही 10 दवा दुकान संचालकों से सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इस आशय की जानकारी देते हुए सहायक औषधि नियंत्रक प्रदीप कुमार ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में पायी गई अनियमितता के आलोक में शिवम मेडिकल हाल से स्पष्टीकरण की मांग की गई. इसके आलोक में संचालक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं पाया गया. संचालक द्वारा दो औषधियों की खरीद रसीद प्रस्तुत नहीं करने के कारण औषधि निरीक्षक निशी एल टोपनो द्वारा औषधियों को जब्त करते हुए इसकी सूचना न्यायालय को दी गयी. इस संबंध में शिवम मेडिकल हाल को 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय विक्रय एवं प्रदर्शन अवैध माना जाएगा, इस अवधि में प्रतिष्ठान बंद रहेगा. इसके अलाव जांच क्रम में क्रय विक्रय में अनियमितता में पाए गए विष्णु मेडिकल हाल लौकहा 15 दिनों, आनंद फार्मा झंझारपुर 15 दिनों, जगदंबा मेडिकल हॉल अंधराठाढ़ी 15 दिनों, सफी मेडिकल झंझारपुर 15 दिनों, नवीन ड्रग मलमल चौक 15 दिनों, रंजीत मेडिकल स्टोर बासोपट्टी 15 दिनों, कृष्ण ड्रग एजेंसी खुटौना 45 दिनों, कुणाल मेडिकल हाल पदमा चौक 45 दिनों, ममता फार्मा अरेर चौक 45 दिनों, श्वेता मेडिकल एजेंसी बेनीपट्टी 45 दिनों, रेयांश फार्मा राजनगर 45 दिनों, एके फार्मा खुटौना 45 दिनों, मां दुर्गा मेडिकल हाल लोहट 45 दिनों, शुभम मेडिकल हॉल खुटौना 45 दिनों, रुना मेडिकल हाल मधेपुर को 45 दिनों के लिए निलंबित किया है. ओम साईं मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल रोड मधुबनी 15 दिनों, आरुषि मेडिकल रेड क्रॉस रोड मधुबनी 45 दिनों, मनीष मेडिकल हॉल मधेपुर 45 दिनों, वंदना मेडिकल हॉल अंधराठाढ़ी 45 दिनों, सुमित फार्मा महरैल 45 दिनों, न्यू जनता मेडिकल हॉल मधुबनी 45 दिनों, देवेंद्र आयुर्वैदिक ड्रग स्टोर साहरघाट 15 दिनों, ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल फार्मा साहरघाट 45 दिनों, आयुषी मेडिकल हॉल राम चौक 45 दिनों, गिरजा मेडिको बासोपट्टी 45 दिनों, दास मेडिकल हॉल बासोपट्टी 15 दिनों, मेडिकेयर भौआडा 15 दिनों एवं एवं संकट मोचन ड्रग स्टोर बेनीपट्टी को 45 दिनों के लिए निलंबित किया है.
12 दवा संचालक से से स्पष्टीकरण:
डीआई द्वारा औचक निरीक्षण क्रम में संचालक द्वारा क्रय विक्रय बीजक प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में मेडिकेयर भौआड़ा, आरुषि मेडिकल राम चौक, देवेंद्र आयुर्वेदिक ड्रग स्टोर साहरघाट, गिरिजा मेडिको, दास मेडिकल हॉल, मां दुर्गा मेडिकल हॉल, मनीष मेडिकल हॉल, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, गोदावरी ड्रग दुल्लीपट्टी, प्रदीप मेडिकल लदनियां, दवा इंडिया जेनेरिक फार्मा जलधारी चौक एवं एलिजा मेडिकल मधुबनी को सात दिनों में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. ससमय स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराने अथवा स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने की स्थिति में दुकानों को निलंबित अथवा लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है. एडीसी ने कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर सहित सभी दवा दुकानों पर विभाग पूरी नजर रखे हुए है. इसके लिए जांच दल का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि बिना निबंधन के चलाए जा रहे दवा दुकानों की जांच के लिए डीआई को विशेष निर्देश दिया गया है. बता दें कि जिले में मानक के अनुरूप 2280 दवा दुकानों का निबंधन जिला सहायक औषधि नियंत्रण कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है. इसके निगरानी के लिए जिला को 6 भागों में बांटा गया है. जिसके तहत डीआई-1 को 350, डीआई- 2 को 302, डीआई-3 468, डीआई-4 को 454, डीआई -5 को 425 एवं डीआई-6 को 360 दवा दुकानों की निगरानी एवं जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्होंने बताया कि जिला में औषधि निरीक्षक का 6 पद स्वीकृत है, इसके विरुद्ध तीन डीआई पदस्थापित है. मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक ग्रामीण चिकित्सक सहित अन्य चिकित्सकों द्वारा बिना निबंधन के यदि दवा रखा जाता है, तौ वह गैर कानूनी है. पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने सहायक औषधि नियंत्रक को औषधि निरीक्षक द्वारा की गई जांच की प्रतिकूल प्रतिवेदन का प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निर्देश दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है