दुष्कर्म के आरोपित को 14 साल की सजा

मधुबनी : दस वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अभियुक्त खिरहर के पहरा निवासी अमर गोसाई को 14 साल के कारावास की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार पांडेय ने गुरुवार को दफा 376(2)भादवि व पास्को एक्ट के तहत यह सजा सुनायी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2015 8:00 AM
मधुबनी : दस वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अभियुक्त खिरहर के पहरा निवासी अमर गोसाई को 14 साल के कारावास की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार पांडेय ने गुरुवार को दफा 376(2)भादवि व पास्को एक्ट के तहत यह सजा सुनायी. साथी ही दोनों धाराओं में दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं धारा 323 6 माह के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गयी है.
कोर्ट ने जिला पदाधिकारी को भी पीड़िता के परिवार वालों को बिहार पीड़ित क्षतिपूर्ति अधिनियम 2014 के तहत मुआवजा देने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र तिवारी विशेष अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह व सूचक अधिवक्ता दिनेश्वर झा ने कोर्ट से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से दरभंगा व्यवहार न्यायालय से आए अधिवक्ता विनय कुमार झा ने बहस किया.
क्या था मामला
19 फरवरी 2014 को शाम चार बजे पीड़िता चापाकल पर बर्तन साफ कर रही थी. उसी दौरान आरोपित ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था. उस समय परिजन खेत पर गए थे. घर आने पर शरीर से खून निकलता देख घटना की जानकारी मिली. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. पीड़िता के बयान पर खिरहर थाना में कांड संख्या 14/14 दर्ज कराया गया था. जांच के दौरान ही पीड़िता की मौत एक जून को अस्पताल में हो गयी थी.
न्यायालय में उमड़ी भीड़
दुष्कर्म मामले में सजा के फैसले को लेकर न्यायालय के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. सजा सुनाये जाने के बाद लोगों में चर्चा होने लगी. वहीं पीड़िता के पिता ने कोर्ट के फैसले को कम बताते हुए कहा कि ऐसे अपराधी को कड़ी सजा होनी चाहिए थी.

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