मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र के कुआढ़ खिरखिरया टोल में दिनांक 28 जून 12 को बरात में आयी छह वर्षीय अनुष्का कुमारी के साथ हुए रेप का बाद हुए मौत के मामले में आरोपितों को दोषी करार दिया गया है. उच्च न्यायालय के पुन: विचारण के निर्देश बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल ने पंडौल थाना क्षेत्र के भगवतीपुर नाहर निवासी कैलाश पासवान एवं बथने निवासी सुरेश मंडल को दफा 302 एवं 376/34 में पुन: दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी.
आरोपित को मिली थी फांसी की सजा
पहले विचारण के दौरान उक्त दोनों आरोपित को तृतीय एडीजे मनमोहन शरण के न्यायालय से नौ जुलाई 2013 में फांसी की सजा दी गई थी.
उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुन: विचारण
फांसी के सजा के बाद अभियुक्त की ओर से अपील के बाद उच्च न्यायालय ने निमA न्यायालय के फैसला को निरस्त करते हुए. पुन: आरोप गठन करते हुए विचारण का निर्देश निम्न न्यायालय को दिया था. न्यायालय ने पुन: विचारण करते हुए दोनों को पुन: दोषी पाया है.
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार मृतका अनुष्का कुमारी अपने दादा बथने निवासी जय प्रकाश कुंवर के साथ जयनगर थाना क्षेत्र के कुआढ़ बरात आयी थी. रात में सोने के दौरान उक्त आरोपितों द्वारा उठाकर उसके साथ रेप किया गया था. इसी दौरान बच्चे की मौत हो गयी थी. इस बाबत सूचक जय प्रकाश कुंवर ने जयनगर थाना कांड संख्या 122/12 दर्ज कराया था.