हेलमेट पहन बाइक चलाएं नहीं, तो देना होगा जुर्माना

मधुबनी : जिले में वाहन चालकों को अब वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी. परिवहन विभाग द्वारा बनाये गये हर दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा, वरना वाहन चालकों को आर्थिक दंड भुगतने के लिए तैयार रहना होगा. रविवार को प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में बगैर हेलमेट के मोटर साइकिल चला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 14, 2015 3:41 AM

मधुबनी : जिले में वाहन चालकों को अब वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी. परिवहन विभाग द्वारा बनाये गये हर दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा, वरना वाहन चालकों को आर्थिक दंड भुगतने के लिए तैयार रहना होगा. रविवार को प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में बगैर हेलमेट के मोटर साइकिल चला रहें दर्जनों वाहन चालक को परिवहन कार्यालय नगर भवन के समीप पकड़ा गया.

इन वाहन चालकों से हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में चालान काटा गया. लगभग एक घंटे चले इस स्पेशल ड्राइव में 35 वाहन चालकों का चालान काटा गया. इनमें समाहरणालय कर्मी, पुलिस के कर्मी व आम लोग भी शामिल थे. इस दौरान किसी की पैरवी परिवहन पदाधिकारी ने नहीं सुना.

वसूले साढ़े दस हजार रुपये अर्थदंड
विभाग ने रविवार को हेलमेट चेकिंग अभियान के दौरान बगैर हेलमेट के वाहन चला रहे चालकों से साढ़े दस हजार की राशि जुर्माना स्वरूप वसूले. कुल 35 वाहन चालकों से प्रतिवाहन चालक 300 रुपये जुर्माना वसूले गये.
होमगार्ड के जवान ने की बदसलूकी
वाहन चेकिंग के दौरान नगर भवन के सामने मुख्य पथ पर बगैर हेलमेट के वाहन चला रहे चालकों के साथ होमगार्ड के एक जवान चंदेश्वर ठाकुर ने बदसलूकी की. इसकी शिकायत कई वाहन चालक ने परिवहन पदाधिकारी से की. मौके पर उपस्थित वाहन चालक कुमार रंजन ने बताया कि होमगार्ड के जवान श्री ठाकुर की जबरदस्ती के कारण दो चालक सड़क पर गिर पड़े.
क्या कहते हैं अधिकारी
परिवहन पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि राज्य परिवहन कार्यालय के निर्देश पर 11 से 13 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जायेगा. इसमें बगैर हेलमेट के वाहन चलाने वाले, ट्रीपल लोड एवं बगैर लाइसेंस के वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों की जानकारी का अभाव चालकों को रहने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है.
इस कारण विभाग द्वारा वाहन चालकों को नियम के अनुरूप गाड़ी के परिचालन के निर्देश दिये गये हैं. विभाग द्वारा जिले में वाहन चालकों में अनियमितता को पकड़ने के लिए 57 लाख का अर्थ दंड वसूलने से अनुपालन कराया जायेगा.

Next Article

Exit mobile version