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एलआइसी को दो लाख मुआवजा देने का आदेश

मधुबनी : भारतीय जीवन बीमा निगम को क्लेम का रुपये नहीं देना महंगा पड़ा. मंगलवार को जिला उपभोक्ता न्यायालय में मामले के सुनवाई करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को वादी बलराम प्रसाद को दो लाख रुपये एवं वाद खर्च 4000 रुपये देने का आदेश पारित किया. मामले कि सुनवाई उपभोक्ता संरक्षणप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 7, 2016 3:16 AM

मधुबनी : भारतीय जीवन बीमा निगम को क्लेम का रुपये नहीं देना महंगा पड़ा. मंगलवार को जिला उपभोक्ता न्यायालय में मामले के सुनवाई करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को वादी बलराम प्रसाद को दो लाख रुपये एवं वाद खर्च 4000 रुपये देने का आदेश पारित किया. मामले कि सुनवाई उपभोक्ता संरक्षण

न्यायालय अध्यक्ष सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश विनोदानंद झा विनीत, सदस्य लक्ष्मण कुमार एवं रंजना झा पीठ ने सुनाया.
क्या था मामला
वादी बलराम प्रसाद के पुत्र विष्णु कुमार के नाम से दो लाख का एलआइसी में 28 नवंबर 1993 में बीमा कराया गया था. बीमा धारक विष्णु कुमार कि मृत्यु 26 अगस्त 1995 को कैंसर से हो गया. वादी द्वारा बीमा का क्लेम करने बाद जब एलआइसी द्वारा कोई
संज्ञान नहीं लेने पर वादी बलराम प्रसाद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में जोनल प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था. इसमें उपभोक्ता न्यायालय ने उक्त आदेश जारी किया.

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