गैर इरादतन हत्या में पांच को चार वर्ष का सश्रम कारावास

मधुबनी : लदनियां थाना क्षेत्र में करीब 20 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शुक्ल के न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी गढ़िया निवासी राम प्रकाश सिंह, राम उदगार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, राम लखन सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2016 5:13 AM

मधुबनी : लदनियां थाना क्षेत्र में करीब 20 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शुक्ल के न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी गढ़िया निवासी राम प्रकाश सिंह, राम उदगार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, राम लखन सिंह एवं दुखी सिंह को दफा 304 भादवि मे चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

वही अन्य दफा 323 भादवि में तीन महीना एवं दफा 447 भादवि में एक महीना की कारावास की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिन्हा व संजय कुमार द्वितीय ने बहस की. वहीं बचाव पक्ष से विजय कुमार झा एवं उमेश कुमार कौशिक ने बहस किया था.

Next Article

Exit mobile version