बिहार : हत्या मामले में 40 साल बाद आया फैसला, 4 को उम्रकैद
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिलेके लौकही थाना कांंड संख्या 13/76 का फैसला चालीस साल बाद आखिरकार मंगलवार को आ गया.कोर्टने इस मामले में आरोपित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जबकि कांड के आठ अन्य आरोपितों की इन चालीस साल में मौत हो चुकी है. साथ ही सभी अभियुक्तों को दस-दस हजार […]
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिलेके लौकही थाना कांंड संख्या 13/76 का फैसला चालीस साल बाद आखिरकार मंगलवार को आ गया.कोर्टने इस मामले में आरोपित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जबकि कांड के आठ अन्य आरोपितों की इन चालीस साल में मौत हो चुकी है. साथ ही सभी अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया है. सभी अभियुक्तों की उम्र 65 वर्ष से 80 वर्ष तक है.
व्यवहार न्यायालय के अब तक के सबसे पुराने केस के इस फैसले को सुनने के लिये न्यायालय मेंमौजूद अधिकांश लोगों की नजरें टिकी हुई थी. षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार शर्मा के न्यायालय में चालीस वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय दोषी अभियुक्त वासुदेव पोद्धार, छुतहरू मंडल, मुखदेव साह एवं मिश्री लाल मंडल को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
क्या है मामला
भूमि विवाद में अनंत झा मृतक को उक्त आरोपी द्वारा नाजायज मजमा बनाकर लाठी भाला, फरसा से लैस होकर मारपीट कर जख्मी कर दिया गया. अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही अनंत झा की मौत हो गयी थी. अनंत झा मैनही गांव में पुरोहित का कार्य करते थे.