निर्देश. सार्वजनिक स्थल पर ताड़ी बेचने पर होगी पाबंदी, की जायेगी कार्रवाई

ताड़ी पर नहीं लगेगी रोक : डीएम ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं है. सार्वजनिक जगह जैसे हाट, बाजार, दुकान में इसे बेचे जाने पर रोक है. ताड़ी पर 1991 में बने कानून लागू होंगे. मधुबनी : ताड़ी को लेकर भ्रम की स्थिति जिला में बनी हुई है. खासकर ताड़ी के व्यापार व उपभोग पर. ताड़ी प्रतिबंधित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 10, 2016 5:32 AM

ताड़ी पर नहीं लगेगी रोक : डीएम

ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं है. सार्वजनिक जगह जैसे हाट, बाजार, दुकान में इसे बेचे जाने पर रोक है. ताड़ी पर 1991 में बने कानून लागू होंगे.
मधुबनी : ताड़ी को लेकर भ्रम की स्थिति जिला में बनी हुई है. खासकर ताड़ी के व्यापार व उपभोग पर. ताड़ी प्रतिबंधित नहीं है. पर सार्वजनिक जगहों पर ताड़ी का व्यापार व उपभोग प्रतिबंधित है. उक्त बातें जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कही. डीएम ने कहा कि ताड़ी की दुकान हाट, बाजार एवं हाट बाजार के प्रवेश स्थल पर नहीं होगा. शहरी क्षेत्रों में किसी स्नानागार, शैक्षणिक स्थल, धार्मिक स्थल, फैक्टरी, रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, बस स्टैंड, मजदूर कालोनियां, राष्ट्रीय एवं राजकीय उच्च पथों पर इसके बिक्री व उपभोक्ता पर प्रतिबंध है.
1991 में ताड़ी पर बने कानून ही लागू होगें. शहरी क्षेत्र के प्रतिबंधित स्थलों के 50 मीटर के दूरी पर ही ताड़ी की बिक्री की जा सकती है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित स्थलों के 100 मीटर दायरे में ताड़ी की बिक्री की जा सकती है. डीएम ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि उत्पाद अधिनियम के तहत बनाए गये कानून का अनुपालन सख्ती से कराई जाय एवं देशी व विदेशी शराब की बिक्री व उपयोग करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.
प्रेस वार्ता में डीएम ने कहा कि उत्पाद विभाग द्वारा अब तक 31 स्थलों पर छापेमारी की गई है. इनमें 6 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई है. एवं शराब बेचते 6 लोगों को जेल भेजा गया. पिछले एक सप्ताह में 8800लीटर चुलाई शराब, एक चुलाई मशीन 6463 लीटर विदेशी शराब एक बोलेरो व एक पिकअप वैन को जब्त किया गया है.

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